छिंदवाड़ा, नवप्रदेश। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों काम में लापरवाही या सुस्ती को लेकर सख्त रूख अख्तियार किए हुए हैं और इस दौरान पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई जिलों का औचक दौरा कर
कई अफसरों को निलंबित भी किया है लेकिन अब जबलपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में सीएम द्वारा सस्पेंड किए गए अफसर को राहत देते हुए उसका निलंबन रद्द करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने अधिकारी के सस्पेंशन पर लगाई रोक
दरअसल छिंदवाड़ा के सीएमएचओ जीसी चौरसिया ने हाल ही में सीएम द्वारा किए गए सस्पेंशन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने चौरसिया के सस्पेंशन पर रोक लगा दी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर मामले में जवाब भी मांगा है।
इसी महीने 9 दिसंबर को ही सीएम शिवराज द्वारा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सीएमएचओ जीसी चौरसिया को सस्पेंड किया गया था। हालांकि यह पहली बार नहीं था,
जब छिंदवाड़ा सीएमएचओ निलंबित हुए हो। मुख्यमंत्री शिवराज ने इसी साल 22 सितंबर को उन्हें सस्पेंड किया था लेकिन तब भी सीएमएचओ को हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी।
‘निलंबन के लिए नहीं दिया कोई ठोस तर्क‘
जबलपुर हाईकोर्ट में जीसी चौरसिया के वकील की ओर से दलील दी गई कि विभाग द्वारा उन्हें निलंबित किए जाने पर किसी भी तरह का ठोस तर्क नहीं दिया गया है और यह प्रक्रिया भी उचित नहीं है।
दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने निलंबन के आदेश को निरस्त करते हुए जीसी चौरसिया की जगह जिस दूसरे अधिकारी को सीएमएचओ नियुक्त किया गया था उस आदेश को भी रद्द कर दिया गया।
आपको बता दें कि इन दिनों सीएम शिवराज एक्शन मोड में है और कई बार सार्वजनिक मंच से ही अधिकारियों/कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे हैं।