-कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बरती जा रही विशेष सावधानी
रायपुर/नवप्रदेश। लॉकडाउन 2 (lockdown 2) के दूसरे चरण में शासन-प्रशासन (Government administration) ने कड़ाई बरतते हुए सीमित कर्मचारियों-अधिकारियों से काम चलाने पर जोर दिया है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय (PHQ) में भी सीमित कर्मचारियों को ही बुलाने का निर्देश जारी (Instructions issued) किया गया है। पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी (DGP DM Awasthi) ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि आगामी 3 मई तक पुलिस मुख्यालय उन्हीं कर्मचारियों को बुलाया जाए जिनकी बहुत आवश्यकता हो।
शेष कर्मचारियों को यथासंभव जब तक आवश्यक नहीं हो पुलिस मुख्यालय न बुलाया जाए। 24 मार्च को लॉक डाउन (lockdown 2) के उपरांत जो व्यवस्था लागू की गई थी उसे 3 मई तक बढ़ाया जाता है। सभी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और इनसे वरिष्ठ अधिकारी महत्वपूर्ण कार्य अपने निज स्टाफ के माध्यम से कार्य सम्पादित करें। आदेश में कहा गया है कि अधिकारी आवश्यक होने पर पुराना पुलिस मुख्यालय (PHQ) स्थित गुप्तवार्ता एवं एसआईबी बिल्डिंग का उपयोग शासकीय कार्य के लिए कर सकते हैं।
ज्ञात हो कि 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन 2 (lockdown 2) के उपरांत आदेशित व्यवस्था के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी बिना डी.जी.पी. की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ और ना ही घर से बाहर जाएंगे। सभी घर मे रहकर ही शासकीय कार्य का सम्पादन करेंगे। आवश्यकता पडऩे पर अधिकारी-कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने को निर्देशित किया जा सकता है।
डी.जी.पी. (DGP DM Awasthi) ने इस अवधि में मोबाइल चालू रखने के निर्देश दिए हैं। जिन शाखाओं में उपस्थिति अनिवार्य हो वहां कम से कम लोगों की पालियों में ड्यूटी लगाने निर्देशित किया गया है। कार्यालय बुलाये जाने की स्थिति में भीड़-भाड़ से बचकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग नहीं कर स्वयं के साधन से आने को कहा गया है।
अवस्थी (DGP DM Awasthi) ने निर्देश दिए हैं कि कार्यालय आने वाले मास्क लगाकर और हाथों को सैनेटाइज कर ही कार्यालय में प्रवेश करें। सम्पूर्ण उपस्थिति अवधि में मास्क लगाए रखने और समय-समय पर हाथों को साबुन-हैंडवॉश-सेनेटाइजर से धोने के निर्देश दिए गए हैं।