नई दिल्ली/नव प्रदेश। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (law) लागू होते ही देश की राजधानी में पुलिस ने 3900 चालान (3900 chalan) काट (issue) दिए। पुलिस ने कानून के रविवार को प्रभावी होने के बाद ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों को 3,900 चालान जारी किए।
यातायात पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 जुलाई में संसद में पारित हुआ। बता दें कि नए नियम के तहत हेलमेट नहीं पहनने व सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों से पहले के 100 रुपए की जगह 1,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने वालों से 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस मामले में तीन महीने की जेल भी हो सकती है।