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थाने में मकान मालिक देंगे किराएदारों की जानकारी, बढ़ते अपराध पर नकैल कसने कवायद

Landlord will give information of tenants in the police station, exercise to crack down on increasing crime

Tenants Information

रायपुर/नवप्रदेश। Tenants Information : रायपुर में बढ़ते अपराध को रोकने राजधानी पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिसमे अब जिले के सभी माकन मालिकों को अपने-अपने किरायेदारों की जानकारी निकट के थानों में जमा करना अनिवार्य किया गया है। जिसके लिए रायपुर एसपी ने आदेश जारी कर दिया है जो आज से यानी 1 अक्टूबर से ही प्रभावशील है।

रायपुर पुलिस कप्तान प्रशांत अग्रवाल ने जिले की सुरक्षा तथा बाहर से आये अपराधियों और अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से शहर को सुरक्षित करने के लिए मकान मालिकों को किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया। यह आदेश 1 अक्टूबर 2021 से जिले में प्रभावशील होगा। इस आदेश के तहत जिले के समस्त मकान मालिकों को अपने किरायेदारों तथा 1 अक्टूबर के बाद से रखे जाने वाले नए किरायेदारों की सभी की जानकारी 15 दिन के भीतर थानों में जमा करना है।

मकान मालिक इस संबंध में निर्धारित प्रारूप थानों से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे भरकर थानों में जमा कर सकते हैं। मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए रायपुर पुलिस की वेबसाइट https://raipurpolice.cgstate.gov.in/ तथा छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट http://citizenportal.cgpolice.gov.in/citizen/login.htm में जाकर किरायेदारों की जानकारी ऑनलाइन भरा जा सकता है।

गौरतलब है कि अन्य जिलों व अन्य राज्यों के बहुत से फरार अपराधी जिले के विभिन्न कोनों में अपनी पहचान वह अपराधिक रिकॉर्ड छुपाकर रहते हैं। कई बार अनेक बाहरी गिरोह भी शहर में आकर अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। कई बार मकान मालिकों द्वारा इसकी जानकारी थानों में नहीं दी जाती है। ऐसे अपराधिक प्रवृत्ति के लोग शहर में अपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और शहर से चले जाते हैं। पुलिस अधीक्षक रायपुर के आदेश से अब ऐसे लोगों का शहर में छुप कर रह पाना मुश्किल होगा तथा मकान मालिकों में भी ऐसे अपराधिक लोगों के संबंध में जागरूकता आएगी।

रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल ने अपील करते हुए कहा कि आदेश का पालन करना जिले के समस्त मकान मालिकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि उनके द्वारा नियत समय में किरायेदारों की जानकारी ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से जमा नहीं कराई जाती है तो उनके विरुद्ध उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसे में जिले के सभी मकान मालिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अनिवार्यतः इस आदेश का पालन करते हुए नियत समय पर अपने किरायेदारों की जानकारी जमा करें तथा स्वयं को व अपने समस्त जिले को सुरक्षित बनाने में रायपुर पुलिस का सहयोग करें।

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