छत्तीसगढ़ में 20 नवंबर 2025 से लागू की गई नवीन गाइडलाइन दरों के तहत आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें आज 4 फरवरी 2026 से प्रभावशील कर दी गई हैं।
राज्य शासन द्वारा पहले ही जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश (Land Price Guideline 2026) दिए गए थे कि स्थानीय परिस्थितियों, बाजार स्थिति और जमीन के वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखते हुए यदि गाइडलाइन दरों में संशोधन की आवश्यकता हो, तो प्रस्ताव केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जाएं। इसी क्रम में इन तीनों जिलों से संशोधन संबंधी प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए थे।
प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में धमतरी, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की प्रस्तावित संशोधित गाइडलाइन दरों का गहन परीक्षण किया गया। विस्तृत चर्चा और परीक्षण के बाद बोर्ड ने तीनों जिलों के संशोधन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी।
केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नई गाइडलाइन दरें अब इन जिलों में लागू (Land Price Guideline 2026) हो चुकी हैं। आम नागरिक, संपत्ति क्रेता-विक्रेता और अन्य संबंधित हितधारक इन संशोधित दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों और विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
राज्य शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले गाइडलाइन दर संशोधन प्रस्तावों पर भी प्राथमिकता के आधार पर विचार कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू (Land Price Guideline 2026) किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया प्रदेश में संपत्ति मूल्यांकन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यावहारिक और जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

