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kisan andolan: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप सड़क बंद नहीं…

kisan andolan, Supreme Court said – farmers have the right to protest, but you cannot close the road,

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kisan andolan: आंदोलनकारी किसानों को सड़कों से हटाने की मांग

नई दिल्ली। kisan andolan: केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए बनाए तीन कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज विरोध कर सकते है लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते हैं। इस मुद्दे का समाधान होना अभी बाकी है क्योंकि आंदोलनकारी किसान नेता और केंद्र सरकार दोनों अपनी-अपनी भूमिका पर अड़े हुए हैं।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (kisan andolan) में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और कोर्ट ने किसानों से कहा है कि किसानों को निश्चित रूप से आंदोलन करने का अधिकार है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने किसान संघों को सड़क जाम नहीं करने का निर्देश दिया है।

नोएडा इलाके की रहने वाली मोनिका अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसान भारी ट्रैफिक जाम कर रहे हैं। साथ ही याचिकाकर्ता ने आंदोलन कर रहे किसानों को सड़कों से हटाने की मांग की है।

इस तरह से सड़कें बंद नहीं की जा सकतीं

किसानों को निश्चित रूप से आंदोलन करने का अधिकार है। लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़कों को बंद नहीं रख सकते। आपको किसी भी तरह से अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार हो सकता है, लेकिन इस तरह से सड़कें बंद नहीं होंगी। शीर्ष अदालत ने एक बयान में कहा लोगों को सड़कों पर उतरने का अधिकार है लेकिन वे उन्हें रोक नहीं पाएंगे।

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