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BIG BREAKING : कबीरधाम में तेंदुए का शिकार करने वाले पकड़ाए, ऐसे मारा था…

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Kabirdham Leopard Poaching : वन विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को सफलता

कबीरधाम/नवप्रदेश। कबीरधाम (Kabirdham Leopard Poaching) जिले के भठेला टोला परिसर के कक्ष क्रमांक 305 में करंट से तेंदुए का शिकार करने वाले अपराधी पकड़े गए हैं। वन विभाग तथा पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को अपराधी को पकडऩे में सफलता हासिल हुई है। उल्लेखनीय है कि सोमवार 15.02.2021 को सहसपुर लोहारा परिक्षेत्र के भठेला टोला परिसर के कक्ष क्रमांक 305 में एक मादा तेंदुआ मृत अवस्था में वन विभाग कवर्धा वन मंडल की टीम को मिला था।

यह तेंदुआ शिकारियों द्वारा करंट लगाकर बिछाए गए जीआई तार की चपेट में आने से मर गया था। घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को वन मंडल अधिकारी द्वारा दी गई थी। अचानकमार टाइगर रिजर्व से स्निफर डॉग स्क्वायड को भेजने के लिए संपर्क किया गया। क्कह्रक्र -16031/15 अज्ञात अपराधी के नाम से जारी किया गया। अपराधियों की खोज के लिए रात्रि गश्त तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।

16 फरवरी को ही मारा था छापा :

दिनांक 16.02.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर तथा स्निफर डॉग स्क्वायड की मदद से, वन विभाग तथा पुलिस विभाग की टीम बनाकर सर्च वारंट जारी कर अपराधी के घर छापा मारा गया। छापे में वन्यप्राणी अपराध में उपयोग हुई सामग्री प्राप्त हुई। अपराधी से पूछताछ की गयी। वहीं दूसरी तरफ पशु चिकित्सक- विशेषज्ञों की टीम के द्वारा मृतक मादा तेंदुआ के पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई तथा एस.ओ.पी. का पालन करते हुए दाह संस्कार किया गया।

कबीरधाम जिले के ही रहने वाले हैं दोनों आरोपी:

दोनों आरोपी कबीरधाम (Kabirdham Leopard Poaching) जिले के ही रहने वाले हैं। वन्य प्राणी तेंदुआ जो शेड्यूल 1, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, में आता है, के अवैध शिकार में संलिप्त होने के कारण मुख्य आरोपी हरिचंद पिता सुखराजी, उम्र- 26 वर्ष, निवासी -झंडी, थाना- भोरमदेव, जिला कबीरधाम तथा सह आरोपी भुखलु पिता गोपाल बैगा, उम्र- 23 वर्ष, निवासी-कौहापानी, थाना- भोरमदेव, जिला कबीरधाम को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (2) (16) (20) (31) (32) (35) (36), 9, 39, 40, 50, 51 तथा 57 लगाते हुए गिरफ्तार किया गया तथा। आरोपियों को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कबीरधाम (कवर्धा) छ.ग. के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उनको जेल भेज दिया गया।

इन अफसरों के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई :

इस कार्रवाई में नरसिंगराव मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी), श्रीमती शालिनी रैना मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वन वृत्त दुर्ग, राजेश पांडे मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी का सतत निर्देश और मार्गदर्शन कवर्धा वन मंडल की टीम को प्राप्त होता रहा।

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