JSW Steel Resolution Plan : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Verdict) ने शुक्रवार को भूषण पावर और स्टील लिमिटेड (बीपीएसएल) (Bhushan Power and Steel) के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की 19,700 करोड़ रुपये की समाधान योजना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही लगभग आठ वर्षों से चल रहे कानूनी संघर्ष का अंत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व के विनोद चंद्रन की पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) (National Company Law Appellate Tribunal) के 17 फरवरी 2020 के फैसले को बरकरार रखा।
एनसीएलएटी ने जेएसडब्ल्यू स्टील (JSW Steel) को बीपीएसएल का अधिग्रहण 19,700 करोड़ रुपये में करने की अनुमति दी थी, जिसमें इसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अभियोजन से छूट दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा कि हमें अपीलों में कोई मेरिट नहीं दिखती है। इसलिए अपीलें खारिज की जाती हैं। कोर्ट ने 11 अगस्त को बीपीएसएल के पूर्व प्रमोटरों और परिचालन ऋणदाताओं की अपीलों पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।
एक पीठ ने दो मई को बीपीएसएल के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील की समाधान योजना को अवैध मानते हुए रद्द कर दिया था। निर्णय में समाधान प्रक्रिया में सभी प्रमुख हितधारकों के आचरण की आलोचना की गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि कारपोरेट कर्जदाताओं के प्रमोटरों द्वारा उठाए गए तर्कों को स्वीकार किया गया होता, तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। बीपीएसएल के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील अक्टूबर 2018 में सबसे उच्च मूल्य वाली बोलीदाता के रूप में उभरी थी। हालांकि, समाधान प्रक्रिया कानूनी विवादों में उलझ गई थी।