नई दिल्ली/बिजनेस डेस्क। IT Tweet : पैन कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट हैं, जिसकी जरूरत हर काम में पड़ती रहती है। चाहे सरकार की किसी योजना का लाभ उठाना हो या बैंक में कोई लेन-देन करना हो, इसकी जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए ये जरूरी है कि आपका पैन कार्ड वैध हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 अप्रैल, 2023 से कुछ शर्तों को न मानने से पैन कार्ड की मान्यता खत्म हो जाएगी?
हाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर कार्ड होल्डर्स को अलर्ट किया है कि 31 मार्च, 2023 तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करा लें। ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
IT डिपार्टमेंट ने जारी किया अलर्ट नोटिस
कार्ड होल्डर्स को इस बात से अलर्ट करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि ‘आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अनलिंक पैन 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि, इसमें छूट की श्रेणी में आने वाले धारकों को शामिल नहीं किया गया है।
बढ़ाई गई है तारीख
जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की यह अंतिम तारीख नहीं है। इससे पहले बीते साल 31 जून, 2022 को लिंक कराने की अंतिम तारीख रखी गई है। 1 जून के बाद आधार से पैन ना लिंक होने पर 1000 रुपये के जुर्माने को भी तय किया गया था।
क्यों जरूरी है आधार का पैन कार्ड से लिंक
पैन कार्ड आज के समय में वैसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है, जो आपके हर वित्तीय कार्ड के लिंक होता है। बैंक खाता खोलने से लेकर म्यूचुअल फंड में निवेश, ऑनलाइन लेन-देन के लिए कराए जाने वाले KYC तक, हर वित्तीय कामों में Pan Card की जरूरत होती है।
कैसे करें लिंक
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक आप घर बैठे भी करा सकते हैं। इसके लिए आधिकारिक आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में लिंक आधार ऑप्शन’ पर क्लिक करें। पैन और आधार कार्ड नंबर डालने पर यह एक दूसरे से लिंक (IT Tweet) हो जाएगा।