मुंबई। Independence Co-operative Bank: राज्य में एक और सहकारी बैंक संकट में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के नासिक में इंडिपेंडेंस सहकारी बैंक से निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसके जमाकर्ताओं का 99.88 प्रतिशत पूरी तरह से डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस स्कीम द्वारा कवर किया गया है।
इंडिपेंडेंस सहकारी बैंक (Independence Co-operative Bank) से निकासी पर प्रतिबंध छह महीने के लिए होगा। आरबीआई ने कहा कि बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए, जमाकर्ताओं को अपनी बचत या चालू खाते के साथ-साथ किसी अन्य खाते से किसी भी राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक डिपॉजिटर्स इन डिपॉजिट के बदले लोन चुका सकते हैं। उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं।
इस बीच, आरबीआई ने बुधवार को कार्यालय समय समाप्त होने के बाद बैंक पर कुछ और प्रतिबंध लगाए। इसके तहत, बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरबीआई की मंजूरी के बिना कोई ऋण नहीं दे पाएंगे। साथ ही किसी भी लोन को रिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा, वे किसी भी निवेश या किसी भी राशि का भुगतान नहीं करेंगे।
आरबीआई के अनुसार, प्रतिबंधों के बाद भी बैंक अपने बैंकिंग कार्यों को जारी रख सकेगा। ये प्रतिबंध तब तक जारी रहेंगे जब तक आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होता। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि रिजर्व बैंक परिस्थितियों के अनुसार प्रतिबंधों में संशोधन कर सकता है।
डीआईसीजीसी क्या है?
डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बैंकों में 5 लाख रुपये तक की सुरक्षित जमा की गारंटी देता है। डीआईसीजीसी भारतीय रिज़र्व बैंक की एक सहायक कंपनी है। यह बैंक जमा पर बीमा कवर प्रदान करता है। 5 लाख रुपये के जमा बीमा का प्रावधान है। इसके अनुसार, यदि बैंक दिवालिया हो जाता है, तो खाताधारक 5 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकता है।