Imprisonment for not wearing mask : एक जिले में लागू हुआ नियम
नई दिल्ली/ए.। imprisonment for not wearing mask : अब घर से बाहर बिना मास्क के निकले तो अब 8 दिन की जेल (imprisonment for not wearing mask) हो सकती है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि कई जगह पर लोग बिना मास्क लगाए ही बखौफ घूम रहे हैं। कई जगह मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा रहा है।
लेकिन अब आर्थिक जुर्माना ही नहीं बल्कि मास्क न पहनने पर 8 दिन की जेल भी हो सकती है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बिना मास्क वाले लोगोंं को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं।
सिरमौर के एसपी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मास्क न लगाने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 8 दिन तक जेल भी हो सकती है। जिले में जारी नए नियमों के मुताबिक, 5 हजार रुपए तक जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
इसलिए घर के बाहर बिना मास्क के निकलने पर या तो जेल जा सकते हैं या फिर 5 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। कोरोना पर मात देने के लिए हिमाचल, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश में कठोर नियमावली जाहिर की गई है। कुछ जिलों में नाइट कफ्र्यू भी लगाया गया है।