राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Illegal Paddy Transportation) व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में धमतरी जिले की प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति मर्यादित मोहदी में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर समिति प्रबंधक एवं ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
प्रशासनिक जांच के दौरान समिति में धान उपार्जन व्यवस्था के निरीक्षण में मिलावटयुक्त धान की खरीदी, टोकन का दुरुपयोग तथा अवैध रूप से धान विक्रय किए जाने के प्रकरण सामने आए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया।
राज्य शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी प्रक्रिया (Illegal Paddy Transportation) में अवैध परिवहन, भंडारण, बिक्री, मिलिंग अनियमितताओं एवं बिचौलियों के विरुद्ध सतत निगरानी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है। शासन की स्पष्ट मंशा है कि धान उपार्जन का लाभ केवल वास्तविक किसानों तक ही सीमित रहे और किसी भी स्तर पर अनियमितता को प्रारंभिक चरण में ही रोका जाए।
इसी क्रम में 13 जनवरी 2026 को धमतरी सहित बलौदाबाजार-भाटापारा, सरगुजा एवं महासमुंद जिलों में भी व्यापक कार्रवाई की गई। बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम बिलारी (सोनाखान) में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे 75 कट्टा धान सहित एक पिकअप वाहन को जब्त कर थाना सलीहा-बिलाईगढ़ के सुपुर्द किया।
सरगुजा जिले में कलेक्टर के निर्देश पर राइस मिलों का सघन भौतिक सत्यापन किया गया, जहां राजेश राइस मिल खोडरी एवं सिद्धीविनायक राइस मिल दरिमा में धान की कमी पाई गई। कस्टम मिलिंग आदेश 2016 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत संबंधित राइस मिलों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
महासमुंद जिले में भी संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों से कुल 217 कट्टा धान एवं एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। अवैध परिवहन एवं भंडारण के मामलों में मंडी अधिनियम के अंतर्गत आगे की कार्रवाई जारी है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धान खरीदी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता, लापरवाही या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

