Human Trafficking : गायक दलेर मेहंदी को राहत, हाईकोर्ट ने पटियाला कोर्ट की सजा पर लगाई रोक

चंडीगढ़/नवप्रदेश। Human Trafficking : मानव तस्करी मामले में मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी को पटियाला की कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दिया है। सजा के खिलाफ अपील को हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है।

मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की मानव तस्करी के मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मानव तस्करी के 19 साल पुराने मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष अपील दायर कर चुनौती दी थी। 

चार साल अपील पर चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को दलेर मेहंदी की अपील को खारिज कर सजा को बरकरार रखा। अपील खारिज होने के बाद दलेर मेहंदी ने हाईकोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर इसे चुनौती दे दी। याचिका में मेंहदी ने हाईकोर्ट से अपील की है कि जब तक उसकी सजा के खिलाफ अपील लंबित रहती है उसकी सजा पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने दलेर मेहंदी की अपील व सजा निलंबन (Human Trafficking) की मांग पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था।

Exit mobile version