बिल के ड्राफ्ट पर मांगे सुझाव
नई दिल्ली | Human Trafficking:महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) बिल, 2021 के ड्राफ्ट पर हितधारकों से टिप्पणियां मांगी हैं। विधेयक का उद्देश्य, व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना है।
पीआइबी डब्ल्यूसीडी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से (Human Trafficking) सूचना जारी कर यह पत्तियां मांगी गई हैं। 14 जुलाई तक ईमेल आइडी santanu.brajabasi@gov.in टिप्पणियां और सुझाव मेल किया जा सकता है।
पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने के लिए, और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण तैयार करना तथा अपराधियों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों (Human Trafficking) के लिए के लिए अभियोजन को सुनिश्चित करना शामिल है।
एक बार अंतिम रूप देने के बाद (Human Trafficking) विधेयक को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा और फिर अधिनियम बनने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति के लिए भेजा जाएगा। यह अधिनियम सीमा-पार प्रभाव सहित सभी व्यक्तियों की तस्करी के प्रत्येक अपराध पर लागू होगा।
ड्राफ्ट बिल के लिए https://wcd.nic.in/acts/public-notice-and-draft-trafficking-persons-prevention-care-and-rehabilitation-bill-2021 लिंक पर क्लिक करें