मस्जिद में ‘जय श्री राम’ का नारा लगाना कैसे अपराध है? सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार से सवाल!

-यह मामला दक्षिण कन्नड़ जिले का है, यहां दो लोग मस्जिद में घुस गए और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए

नई दिल्ली। Jai Shri Ram slogan inside mosque: सुप्रीम कोर्ट ने एक मस्जिद में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज मामले को रद्द करने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले मामले में कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। यह मामला दक्षिण कन्नड़ जिले का है। यहां दो लोग मस्जिद में घुस गए और ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए। इसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। फिर कोर्ट ने केस रद्द कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई।

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सुप्रीम कोर्ट प्रश्न –

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Jai Shri Ram slogan inside mosque) ने सवाल किया कि आखिर ये अपराध कैसे हो सकता है? कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा अगर एक समुदाय के धार्मिक स्थल पर दूसरे समुदाय के नारे लगाने की इजाजत दी गई तो सांप्रदायिक झगड़ा पैदा हो सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है हैदर अली नाम के शख्स ने दायर की है याचिका।

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कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब-

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है और कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा गया है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने मस्जिद में नारे लगाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि इससे किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुईं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, यह समझ से परे है कि ‘जय श्री राम’ कहने से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाएं कैसे आहत हो सकती हैं।

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