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High Court’s Decision In Industrialist Kidnapping Case : अपहरण कांड के सभी आरोपी बरी, चार साल पहले हुआ था अपहरण

High Court's Decision In Industrialist Kidnapping Case :

High Court's Decision In Industrialist Kidnapping Case :

रायपुर/बिलासपुर/नवप्रदेश। High Court’s Decision In Industrialist Kidnapping Case : हाईकोर्ट ने उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरण कांड के सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 8 जनवरी 2020 को सिलतरा स्थित उनकी फैक्ट्री के पास से अपहरण किया था।

बहुचर्चित उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरण कांड के सभी आरोपियों को कोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सभी 6 आरोपी प्रदीप, शिशिर, मुन्ना, तूफान, डॉ. आफताब आलम समेत अनिल चौधरी को बरी कर दिया गया है। यह फैसला बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिविजनल बैंच ने सुनाया है।

राजधानी रायपुर के समीप धरसीवां के कारोबारी प्रवीण सोमानी सिलतरा स्थित अपनी फैक्ट्री से 8 जनवरी 2020 को घर जा रहे थे। इसी दौरान बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया था। इसकी शिकायत मिलने पर पुलिस तलाशी में जुट गई थी।

पुलिस ने इस मामले में दो हफ्ते की कड़ी मशक्क्त के बाद प्रवीण सोमानी को लखनऊ के पास सकुशल बरामद किया था। इस मामले में रायपुर पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार, ओडिशा, उत्तरप्रदेश समेत अन्य राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार किया था। लेकिन पुलिस कोर्ट में इन आरोपियों पर अपराध सिद्ध नहीं कर पाई।

पुरुस्कृत हुई थी 65 पुलिस अफसर जवानों की टीम

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित उद्योगपति प्रवीण सोमानी अपहरणकांड सुलझाने वाले पुलिसकर्मियों को गृह विभाग ने एक वेतनवृद्धि का पुरस्कार दिया था। इनमें राज्य पुलिस सेवा के 6, 5 इंस्पेक्टर सहित 65 पुलिसकर्मी शामिल थे। खैर, सोमाणी को सहीं सलामत टीम ने ले आई पर प्रकरण इतना मजबूत नहीं बना और साक्ष्यों के अलावा कमजोर तथ्यों का आखिरकार लाभ कथित आरोपियों को मिला।

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