बिलासपुर/नवप्रदेश। Shikshak Bharti 2021: छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। जिसमे शिक्षक पद की आगामी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दिया गया है। साथ ही राज्य शासन से जवाब भी मांगा है। अब इस मामले पर कोर्ट दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगी।
व्यापमं यानी व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से 2019 में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इसके मुताबिक, पुरे प्रदेश भर में 2896 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी थी।
दरअसल,अंबिकापुर जिले के याचिकाकर्ता एके रात्रे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, किंतु जब साल 2021 में रात्रे को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया तो उन्हें यह कहकर अयोग्य करार दे दिया कि आपने CTET (केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) लोक शिक्षण की परीक्षा (Shikshak Bharti 2021) के बाद उत्तीर्ण की है। विभाग के इस फैसले को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अधिवक्ता ईशान वर्मा के जरिए चुनौती दी। इसमें यह कहा गया कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ टेट (CGTET) परीक्षा पास किए लोगों को चयन किया गया और उसका रिजल्ट लोक शिक्षण विभाग की परीक्षा के बाद 2020 में आया था। ठीक उसी तरह उनका भी सेलेक्शन किया जाना चाहिए क्योंकि केंद्रीय टेट परीक्षा का परिणाम भी 2020 में ही आया है।
इस मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सैम कोशी ने आगामी आदेश तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने जिन पदों पर रोक लगाई है, उनमें से अब तक 2 हजार के आसपास शिक्षकों की भर्ती (Shikshak Bharti 2021) हो चुकी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में जब तक फैसला नहीं हो जाता है तब तक बचे हुए खाली पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी।