Helmet Rule : 1 अक्टूबर से लागू होगा “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” अभियान, पेट्रोल पंपों को मिले सख्त निर्देश

Helmet Rule : सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आगामी 1 अक्टूबर 2025 से जिले में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” (Helmet Rule) अभियान सख्ती से लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत बिना हेलमेट किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

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छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों और बाइक सवारों, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नियम लागू होने के बाद सड़क पर बिना हेलमेट घूमने वालों को न केवल पेट्रोल नहीं मिलेगा, बल्कि चालान जैसी सख्त कार्यवाही भी झेलनी होगी।

दोपहिया विक्रेताओं को निर्देश

परिवहन अधिकारी ने कहा कि जिले के सभी दोपहिया वाहन विक्रेताओं को आदेश जारी किया गया है कि वे अपने शोरूम में पर्याप्त मात्रा में हेलमेट रखें। ताकि नागरिकों को हेलमेट खरीदने में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा केवल आईएसआई प्रमाणित हेलमेट (Helmet Rule) ही निर्धारित मूल्य पर बिक्री करने के निर्देश दिए गए हैं।

सड़क सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। हेलमेट न पहनने के कारण हर साल बड़ी संख्या में लोग दुर्घटनाओं में जान गंवाते हैं। “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” (Helmet Rule) अभियान से लोगों की सुरक्षा जागरूकता बढ़ेगी और यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी विकसित होगा।

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आम जनता से अपील

अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम को बोझ न समझें बल्कि इसे अपनी सुरक्षा का कवच मानें। हेलमेट पहनना केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि जीवन रक्षा का साधन है।

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