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Gyanvapi Masjid : कोर्ट का फैसला आने के बाद गूंजे हर-हर महादेव के नारे

Gyanvapi Masjid: Har Har Mahadev's slogans echoed after the court's decision

Gyanvapi Masjid

लखनऊ। Gyanvapi Masjid : वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जिला कोर्ट ने फैसला बड़ा फैसला सुनाया है। जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं हटाया जाएगा। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने 2 सहायक कमिश्नर भी नियुक्त करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट का आदेश है कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चप्पे-चप्पे का सर्वे किया जाएगा। इस पूरी कार्यवाई में कमिश्नर अजय मिश्रा के साथ-साथ सहायक कमिश्नर विशाल और अजय प्रताप मौजूद रहेंगे। कोर्ट साफ आदेश है कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे (Gyanvapi Masjid) और वीडियोग्राफी कराई जाए। जज ने आदेश दिया कि ताला तोडऩे पड़े तो तोडि़ए, जो भी बाधा आ रही है उसे हटाइए।

कोर्ट के आदेश पर रोज सुबह 8 बजे से सर्वे होगा जो12 बजे तक चलेगा। यह काम रोज होगा। अब चबूतरे के आगे भी वीडियोग्राफी की जा सकेगी। जिला प्रशासन ताले को खुलवाकर या ताले को तुड़वाकर भी सर्वे कराएगा। डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी मॉनिटरिंग करें। जिला प्रशासन बहाना बनाकर सर्वे की कार्रवाई को टालने का प्रयास नहीं कर सकते।

श्रृंगार-गौरी की पूजा-अर्चना को लेकर है विवाद

गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) परिसर में व अन्य देवी-देवताओं की रोजाना पूजा-अर्चना को लेकर विवाद है। दरसअल 18 अगस्त 2021 को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए 5 महिलाएं कोर्ट पहुंची थीं। अभी यहां वर्ष में केवल एक बार ही पूजा होती है।

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