गुजरात/नवप्रदेश। Gujrat Poison Liquor : गुजरात के बोटाद जिले में सोमवार को ज़हरीली शराब पीने से तीन दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से गुजरात पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने 2500 लोगों को गिरफ्तार किया और 1 करोड़ रुपये से अधिक की शराब जब्त की।
1.5 करोड़ रुपये की अवैध शराब जब्त
राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा (Gujrat Poison Liquor) कि गुजरात पुलिस ने इस सप्ताह अहमदाबाद और बोटाद जिलों में नकली शराब के कारण 42 लोगों की दुखद मौत के बाद राज्यव्यापी कार्रवाई के दौरान 2,500 लोगों को गिरफ्तार किया और लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अवैध शराब जब्त की।
शराबबंदी लागू करने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान चलाया गया है और पिछले 48 घंटों में भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) बेचने के लिए 198 मामले दर्ज किए गए और 191 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) नरसिम्हा कोमर ने कहा कि देशी शराब के मामले में 3,971 मामले दर्ज किए गए हैं और 2,405 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
इस तरह हुआ जहरीली शराब घटना का खुलासा
जहरीली शराब की घटना का खुलासा सोमवार की सुबह तब हुआ जब बोटाड के रोजिड गांव और आसपास के अन्य गांवों में रहने वाले कुछ लोगों को बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के साथ बरवाला क्षेत्र और बोटाद कस्बों के सरकारी अस्पतालों में रेफर कर दिया गया।
राज्य के विभिन्न अस्पतालों में करीब 97 लोगों का इलाज किया जा रहा है। देशी शराब की आड़ में पानी में जहरीला रसायन मिलाकर बेचा जा रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उनमें से तीन की हालत गंभीर है।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि बोटाद और अहमदाबाद ग्रामीण जिलों के जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी), करनराज वाघेला और वीरेंद्र सिंह यादव को भी स्थानांतरित कर दिया गया है, और छह पुलिस कर्मियों को इस त्रासदी पर निलंबित कर दिया गया है।
अहमदाबाद ग्रामीण एसपी यादव को कमांडेंट, मेट्रो सुरक्षा -1 अहमदाबाद में और डॉ वाघेला को कमांडेंट, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा, गांधीनगर नियुक्त किया गया है।
कर्तव्य की अवहेलना के लिए निलंबित किए गए छह अधिकारियों में बोटाद संभाग के पुलिस उपाधीक्षक एसके त्रिवेदी, डीएसपी एनवी पटेल, ढोलका संभाग, अहमदाबाद ग्रामीण, धंधुका सर्कल पुलिस निरीक्षक सुरेश चौधरी, धंधुका पुलिस निरीक्षक केपी जडेजा, रणपुर उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह राणा, बरवाला एसआई बीजी वाला शामिल है।
भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 328 (जहर से चोट पहुंचाना) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत लगभग 20 लोगों के खिलाफ तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई हैं। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि मृतक द्वारा खाए गए पदार्थ में 99% मिथाइल अल्कोहल था।
गुजरात ‘शुष्क’ राज्य जहां शराब निर्माण-बिक्री-खपत प्रतिबंध
गुजरात एक ‘शुष्क’ राज्य है जहां शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है। गुजरात निषेध अधिनियम के अनुसार, पुलिस किसी व्यक्ति को बिना परमिट के शराब खरीदने, पीने या परोसने के लिए तीन महीने से लेकर पांच साल तक की जेल की सजा के साथ गिरफ्तार कर सकती है।
मृतक द्वारा खाए गए पदार्थ में 99% मिथाइल अल्कोहल
जांचकर्ताओं के अनुसार, जयेश उर्फ राजू नाम के एक व्यक्ति ने अहमदाबाद के असलाली इलाके में एक केमिकल कंपनी के गोदाम से 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल चुरा लिया, जहां वह मैनेजर के तौर पर काम करता था। फिर उसने 25 जुलाई को इसे अपने बोटाद स्थित चचेरे भाई संजय को 40,000 में बेच दिया, जिसने शराब को एक महिला सहित स्थानीय बूटलेगर्स को बेच दिया। जिन पाउचों में केमिकल पैक किया गया था, उनमें से प्रत्येक को 20-40 रुपये में बेचा गया था।
अधिकारी कोमार ने कहा, हमने इस घटना के संबंध में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक ऑपरेशन किया है जिसमें हमने 550 लीटर मिथाइल अल्कोहल बरामद किया है जिसे एक नेटवर्क के माध्यम से आरोपियों द्वारा चुराया और बेचा गया था। इतनी बड़ी मात्रा में जब्ती ने संभावित नुकसान को नाटकीय रूप से कम कर दिया है ।
उन्होंने कहा कि पुलिस पीड़ितों तक पहुंची, जिनमें से कई बीमार पड़ने के बाद छिप गए थे। कुछ लोग खेतों में छिप गए और कुछ लोग रिश्तेदारों के घरों में छिप गए। हम उनमें से अधिकांश के पास पहुंचे और देखा कि उन्हें उचित इलाज मिला है।
राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति (Gujrat Poison Liquor) में कहा गया है कि गुजरात के गृह विभाग ने घटना की विस्तृत जांच करने और तीन दिनों के भीतर एक रिपोर्ट देने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के अन्य दो सदस्य मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क निदेशक, एमए गांधी और गुजरात फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला निदेशक, एचपी सांघवी हैं। कोमर ने कहा कि समिति के निष्कर्ष एक या दो दिन में सामने आ जाएंगे।