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Gujrat Highcourt : गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, रद्द किया पीएम मोदी की डिग्री दिखाने का आदेश, इस मुख्यमंत्री पर लगाया जुर्माना

गांधीनगर, नवप्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में आज शुक्रवार को अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं (Gujrat Highcourt) है।

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया (Gujrat Highcourt) था।

पीएम मोदी के चुनावी दस्तावेज कहते हैं कि उन्होंने 1978 में गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक किया और 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री पूरी की। बता दें कि सीएम अरविन्द केजरीवाल ने PM के डिग्री सर्टिफिकेट्स की डिटेल मांगी थी। जुर्माने का पैसा गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा किया (Gujrat Highcourt) जाएगा।

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