नई दिल्ली, नवप्रदेश। GST पंजीकृत कारोबारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जहां 100 करोड़ और उससे ज्यादा का कारोबार करने वाली कंपनियों को 7 दिन के अंदर ये जरूरी काम निपटाना होगा।
GST पंजीकृत कारोबारियों को कंपनियों के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉयस (चालान) को सात दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) पर डालना अनिवार्य कर दिया है।
दरअसल, माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह व्यवस्था एक मई से लागू होने जा रही है। इस तरह का चालान जारी होने के सात दिन के भीतर ऐसी कंपनियों को इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में आईआरपी पर ‘अपलोड’ करना होगा। अभी कंपनियां इस तरह के इन्वॉयस को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें इन्वॉयस को जारी करने की तिथि से कोई लेना-देना नहीं होता।
समयसीमा तय करने का फैसला किया
करदाताओं के लिए एक परामर्श में जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि सरकार ने 100 करोड़ रुपये से या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं के लिए पुराने चालान को ई-इन्वॉयस आईआरपी पोर्टल पर ‘रिपोर्ट’ करने की समयसीमा तय करने का फैसला किया है।
जीएसटीएन ने कहा कि समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस श्रेणी के करदाताओं को सात दिन से अधिक पुराने इन्वॉयस को ‘रिपोर्ट’ करने की अनुमति नहीं होगी।
नए फॉर्मेट को एक मई, 2023 से क्रियान्वित किया जाएगा
करदाताओं को इसके लिए पर्याप्त समय देने के लिए इस नए फॉर्मेट को एक मई, 2023 से क्रियान्वित किया जाएगा। उदाहरण देते हुए जीएसटीएन ने कहा कि यदि किसी चालान पर एक अप्रैल, 2023 की तिथि पड़ी है तो उसे आठ अप्रैल, 2023 के बाद डॉलने की अनुमति नहीं होगी।