GST Collection India : नवंबर में GST कलेक्शन 0.7% बढ़कर ₹1.70 लाख करोड़

नवंबर 2025 में देश का ग्रॉस GST (GST Collection India) कलेक्शन सालाना आधार पर 0.7% बढ़कर 1.70 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ( GST Collection India ) 1 दिसंबर को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2024 में यह आंकड़ा 1.69 लाख करोड़ रुपये से कुछ अधिक था। हालांकि, अक्टूबर 2025 में ग्रॉस GST कलेक्शन में 4.6% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई थी, जो 1.96 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा था।

https://youtu.be/T-2O9_FqjTs

सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, नवंबर 2025 में ग्रॉस घरेलू रेवेन्यू 2.3% घटकर 1.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। यह गिरावट हाल ही में लागू हुई GST रेट कटौती के बाद देखने को मिली। वहीं, नवंबर में इंपोर्ट्स से होने वाला रेवेन्यू 10.2% बढ़कर 45,976 करोड़ रुपये हो गया, जो सरफेस और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में मजबूती को दिखाता है।

रसोई के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सहित 375 वस्तुओं पर GST की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हुई थीं। GST 2.0 मॉडल के तहत अब केवल 5% और 18% के दो ही मुख्य स्लैब लागू हैं, जबकि 12% और 28% के स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं। वहीं, सिन गुड्स और लग्जरी आइटम्स पर 40% की विशेष दर लागू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस भाषण में दिवाली से पहले GST दरों में कटौती की घोषणा की थी, जिसके बाद यह बदलाव प्रभावी हुआ।

तंबाकू और पान मसाला पर लगेगा नया सेस

सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दो अहम विधेयक पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य GST कंपंजेशन सेस खत्म होने के बाद भी तंबाकू, पान मसाला और संबंधित उत्पादों पर टैक्स भार को समान बनाए रखना है। इन विधेयकों के माध्यम से अब कंपंजेशन सेस की जगह नया सेस लगाया जाएगा।

https://youtu.be/wmV7UmhcxJY

पहला विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, 2025 के तहत सिगरेट और विभिन्न तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क (GST Collection India) लगाया जाएगा, जो पहले लगे GST कंपंजेशन सेस की जगह लेगा। दूसरा विधेयक ‘स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025’ —पान मसाला पर लगने वाले कंपंजेशन सेस को रिप्लेस करेगा।

इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधित खर्चों के लिए अतिरिक्त फंड जुटाना है। इसके तहत पान मसाला बनाने वाली मशीनों और प्रक्रियाओं पर सेस लगाया जाएगा। वर्तमान में तंबाकू और पान मसाला पर 28% GST लागू है, साथ ही उत्पाद के अनुसार अलग-अलग दरों पर कंपंजेशन सेस भी वसूला जाता है।

Exit mobile version