नई दिल्ली, नवप्रदेश। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड के नियमों को बदल दिया है।
नए नियम के तहत अब एक वित्त वर्ष में कर्मचारी जीपीएफ में केवल 5 लाख रुपये तक का ही निवेश कर (GPF New Rule) सकेंगे। जीपीएफ PPF जैसी स्कीम है, जिसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही योगदान दे सकते हैं। आइये जानते हैन्लेतेस्त अपडेट.
गौरतलब है कि जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विस) नियम, 1960 के अनुसार, अब तक इस फंड में पैसा डालने के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई थी।
यानी अब तक के नियम के अनुसार, कर्मचारी अपनी सैलरी का एक प्रतिशत अमाउंट डाल सकते थे। लेकिन इसके बाद 15 जून 2022 को एक सरकारी नोटिफिकेशन के जरिये जानकारी दी कि इन नियमों में बदलाव कर दिया (GPF New Rule) गया।
इस नोटिफिकेशन के अनुसार, अब जीपीएफ अकांउट में एक वित्त वर्त के भीतर 5 लाख रुपये से अधिक की राशि (GPF New Rule) नहीं डाली सकती।
इसके बाद 11 अक्टूबर 2022 को, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेल्फेयर ने फिर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। इस नए नियम में कहा गया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड (सेंट्रल सर्विस)
नियम, 1960, के अनुसार, एक सबस्क्राइबर के संबंध में GPF कुल मेहनताने के 6 फीसदी से कम नहीं होना चाहिए। यानी तब इस पर ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं थी, लेकिन अब इस नियम में बदलाव हो गया है।