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Good News : रायपुर नगर निगम इन क्षेत्रों में खोलेगी 140 नई राशन की दुकानें

Good news: Raipur Municipal Corporation will open 140 new ration shops in these areas

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उचित मूल्य दुकान चलाने हेतु पंजीकृत संस्थाओं से 31 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित

रायपुर/नवप्रदेश। Good News : राज्य सरकार ने अन्त्योदय, प्राथमिकता और सामान्य राशनकार्ड धारकों को राशन प्राप्त करने में सुविधा की दृष्टि से नई राशन दुकान खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र के 70 वार्डो में 140 नई राशन दुकान खोली जाएंगी। इस आशय का आदेश कलेक्टर रायपुर सौरभ कुमार ने मंगलवार को जारी किए हैं।

अभी सिर्फ पंजीकृत संस्थाओं को सुविधा

नगरीय निकाय, पंजीकृत सहकारी संस्था, महिला स्वसहायता समूह, सहित शासन द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान चलाने के लिए अधिकृत पंजीकृत संस्थाओं (Good News) से 31 अगस्त तक ऑनलाइन अथवा रजिस्टर्ड डाक या स्पीडपोस्ट से आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन करने वाली पंजीकृत संस्थाओ को विहित आवेदन पत्र में समस्त आवश्यक दस्तावेज के साथ ऑनलाइन अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीडपोस्ट से निर्धारित दिनों के अंदर कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा कलेक्टोरेट कक्ष क्रमांक 18 रायपुर के पते पर आ जाना चाहिए।

खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय द्वारा न्यूनतम 500 राशन कार्ड के आधार (Good News) पर कलेक्टर सौरभ कुमार द्वारा युक्तिकरण के आदेश के अनुपालन में, 130 सरकारी राशन कार्ड संख्या के आधार पर 140 नई सरकारी उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र का उचित मूल्य दुकान खोलने के लिए आवेदन मंगाए जाने संबंधी निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं।

समीक्षा के बाद बनाया वार्डवार प्रस्ताव

खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा मौजूदा राशन दुकानों में प्रचलित अंत्योदय, प्राथमिकता और सामान्य राशनकार्डों के संख्या की समीक्षा करने के बाद वार्डवार नई शासकीय उचित मूल्य दुकान खोलने का प्रस्ताव बनाया गया है। वर्तमान में रायपुर नगर निगम के 70 वार्डो में 1 लाख 31 हजार 566 प्राथमिकता, 19 हजार 252 अन्त्योदय, 672 निराश्रित और 83 हजार 43 सामान्य कार्ड सहित कुल दो लाख चैतीस हजार पांच सौ तैतीस कार्ड है।

आवेदन में नए स्थानों का उल्लेख नहीं करेंगे

खाद्य नियंत्रक तरुण राठौर ने जानकारी दी (Good News) कि शासन द्वारा एक पंजीकृत संस्था द्वारा संचालित अधिकतम 3 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालन के निर्णय को ध्यान में रखा गया है। उनकी संख्या यथावत रहेगी लेकिन कार्ड विभाजन नियमानुसार किया जाएगा। खाद्य नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि आवेदक संस्था उन्ही वार्ड के शासकीय उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करे जिस वार्ड का कार्यक्षेत्र का उल्लेख उनके संस्था के पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो।

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