Godavari Power Accident : सिलतरा स्थित गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के 1.8 एमटीपीए पैलेट प्लांट में हुई बड़ी दुर्घटना के बाद अब औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा श्रम विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। विभाग ने कारखाना अधिनियम के नियमों के उल्लंघन और गंभीर हादसे को देखते हुए विनिर्माण और मेंटेनेंस कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी है।
26 सितंबर को प्लांट में हुए हादसे में एक मैनेजर समेत छह कर्मचारियों की मौत हो गई थी, जबकि छह अन्य घायल हुए थे। विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ट्रेवलिंग ग्रेट बिल्डिंग (Godavari Power Accident) के फर्नेस चेंबर पीएम-02 में काम के दौरान कास्टेबल वाल और एक्रेशन गिरने से यह दुर्घटना हुई।
विभाग ने साफ किया है कि जब तक प्रबंधन सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय और व्यवस्थाएं पूरी तरह लागू नहीं करता, तब तक प्लांट का संचालन शुरू नहीं किया जाएगा। श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी नियमों के सख्त पालन के निर्देश भी दिए गए हैं।
दुर्घटना के बाद कंपनी प्रबंधन ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को कुल 46 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है। इसके अलावा प्रत्येक मृतक परिवार से एक सदस्य को योग्यतानुसार स्थायी रोजगार (Godavari Power Accident) देने का आश्वासन भी दिया गया है।
इस हादसे ने औद्योगिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्रमिक संगठनों और स्थानीय समुदाय ने भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए कड़े सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है।