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Goa Widow Pension Scheme : विधवा नहीं अकेली नहीं…! सरकार का बड़ा ऐलान…हर महीने 4000 की ‘ममता सहायता’ योजना…

गोवा, 3 जुलाई| Goa Widow Pension Scheme : गोवा सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के नेतृत्व में राज्य की विधवा महिलाओं को अब ₹4000 की मासिक सहायता दी जाएगी — वो भी बिना किसी लंबी कागजी प्रक्रिया के।

क्या है योजना का मूल उद्देश्य?

सरकार ने पहले से मौजूद दो योजनाओं (₹1,500 और ₹2,500) को मिलाकर एक एकीकृत ‘विधवा सहायता योजना’ शुरू की है। इस योजना के तहत उन विधवा महिलाओं को ₹4,000 प्रति माह की सहायता मिलेगी जिनके बच्चे 21 वर्ष से कम उम्र के हैं।

कौन-कौन हैं पात्र?

महिला विधवा होनी चाहिए।

बच्चे की उम्र 21 वर्ष से कम होनी चाहिए।

सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र से पात्रता साबित की जा (Goa Widow Pension Scheme)सकेगी।

जैसे ही बच्चा 21 वर्ष का होगा, सहायता ₹2,500 प्रतिमाह हो जाएगी — बिना किसी नए आवेदन के।

कैसे मिलेगा लाभ?

लाभ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

सामाजिक कल्याण विभाग योजना का संचालन करेगा।

अलग-अलग विभागों में भटकने की ज़रूरत नहीं।

योजना की खास बातें एक नजर में:

विशेषता      विवरण

सहायता राशि   4,000 (बच्चे की उम्र 21 से कम)

पात्रता दस्तावेज      बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र

लाभ का तरीका DBT (Direct Bank Transfer)

उम्र पार होने पर लाभ ₹2,500 प्रतिमाह

कितनी महिलाओं को होगा लाभ?

सरकार के मुताबिक, शुरुआत में करीब 2,000 विधवा महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। भविष्य में जैसे-जैसे आंकड़े जुड़ते जाएंगे, इस संख्या में भारी बढ़ोतरी की संभावना है।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ये योजना “अंत्योदय से सर्वोदय” की सरकार की सोच को दर्शाती (Goa Widow Pension Scheme)है। सामाजिक न्याय मंत्री सुभाष फालदेसाई ने इसे एक ऐसा प्रयास बताया जो विधवाओं को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक मजबूती देगा।

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