Ganesh Utsav : कोरोना के ‘साए’ में विराजेंगे विघ्नहर्ता

दिशा निर्देश जारी, 26 शर्तों के साथ कमेटी को मिलेगी अनुमति

रायपुर/नवप्रदेश। Ganesh Utsav : कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देंश पर अपर कलेक्टर ने गणेश उत्सव के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रशासन ने 26 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है। इस बार भी सख्त निगरानी रखी जाएगी। मूर्ति की ऊंचाई और चौड़ाई 4&4 फीट से अधिक नहीं होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक नहीं होंगे। समिति को एक रजिस्टर रखना होगा, जिसमें दर्शन करने आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इससे कोरोना की स्थिति में कॉन्टेक्ट ट्रैसिंंग की जा सके। समिति को 4 सीसीटीवी कैमरा लगाना (Ganesh Utsav) अनिवार्य होगा।

शर्तों के साथ घर में भी विराजेगी गणेश प्रतिमा

उपरोक्त शर्तो के साथ घरों में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति होगी, यदि घर से बाहर मुर्ति स्थापित किया जाता है तो कम से कम 7 दिवस पूर्व नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालय में निर्धारित शपथ पत्र में आवेदन देना होगा। अनुमति मिलने पर ही मूर्ति स्थापित कर पाएंगे। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन, (Ganesh Utsav) रायपुर द्वारा समय समय पर जारी निर्देश तथा आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह निर्देंश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उल्लंघन करने पर एपीडेनिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इन बिंदुओं पर दी जाएगी गणेश स्थापना की अनुमति

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