-1 अक्टूबर से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे
नई दिल्ली। New Rules From 1st October: सितंबर महीना खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। फिर 1 अक्टूबर (अक्टूबर 2024) से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे जिसका सीधा असर आपके घर की रसोई और आपकी जेब पर पड़ सकता है। इनमें एलपीजी सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड और सुकन्या समृद्धि के साथ-साथ पीपीएफ नियम में बदलाव भी शामिल है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में।
एलपीजी की कीमत:
ईंधन कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं और संशोधित कीमतें 1 अक्टूबर 2024 को सुबह 6 बजे से जारी की जा सकती हैं। जहां 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में पहले भी कई बदलाव देखने को मिले हैं, वहीं 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
सीएनजी-पीएनजी दरें-
देशभर में महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बदलने के अलावा ईंधन कंपनियां विमान ईंधन यानी एयर टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव करती हैं। इनकी नई कीमतों की घोषणा भी 1 अक्टूबर 2024 को हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि एटीएफ की दर इससे पहले सितंबर में कम की गई थी।
एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड-
तीसरा बदलाव एचडीएफसी बैंक से जुड़ा है। अगर आप भी एचडीएफसी बैंक के ग्राहक हैं तो कुछ क्रेडिट कार्ड के लॉयल्टी प्रोग्राम में बदलाव हुआ है। नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे।
सुकन्या समृद्धि योजना –
विशेष रूप से लड़कियों के लिए लागू की गई सुकन्या समृद्धि योजना में केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा नियम बदलाव किया गया है और यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा। इसके तहत पहली तारीख से लड़कियों के कानूनी अभिभावक ही इन खातों का संचालन कर सकेंगे। नए नियमों के तहत यदि किसी लड़की का एसएसवाई खाता किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा खोला गया है जो उसका कानूनी अभिभावक नहीं है, तो उसे अब खाता प्राकृतिक माता-पिता या कानूनी अभिभावक को हस्तांतरित करना होगा। ऐसा न करने पर खाता बंद किया जा सकता है।
पीपीएफ खाता
डाकघर लघु बचत योजना के तहत लागू की गई सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना में तीन बड़े बदलाव होंगे। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2024 यानी अगले महीने से प्रभावी होगा। 21 अगस्त 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग ने नए नियमों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए, जिसके तहत पीपीएफ के तीन नए नियम लागू किए जाएंगे।
एक से ज्यादा अकाउंट रखने वालों पर होगी कार्रवाई। साथ ही ऐसे अनियमित खाते पर डाकघर बचत खाते का ब्याज तब तक दिया जाएगा जब तक व्यक्ति खाता खोलने के लिए पात्र नहीं हो जाता। इसका मतलब है कि पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान व्यक्ति के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद ही किया जाएगा।