दुर्ग/नवप्रदेश। Fraud : दुर्ग नगर निगम के पूर्व पार्षद एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष देवकुमार जंघेल ठगी का शिकार हुए। उन्होंने आरोपी लिखेश्वर साहू के साथ 25 सितम्बर 2018 को एक व्यवसायिक सौदा किया था, जिसमेँ उल्लेख था कि अगर सौदा किसी कारणवश नहीं होता है तो ब्याज सहित असल भी वापस करेगा। 4 साल बाद भी आरोपी ने रुपये नहीं लौटाए तो जंघेल ने कोतवाली थाने के मुरमुंडा गांव निवासी लेखेश्वर साहू के खिलाफ धारा 420 व 406 के तहत अपराध दर्ज कराया।
जिमीकंद बेचने का किया था करार
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि आरोपी लिखेश्वर साहू ने उनके साथ 25 सितम्बर 2018 को एक व्यवसायिक सौदा किया था, जिसमे उसने 9 रू. प्रति किलो की दर से 89 टन जिमीकंद बेचने का करार किया था और इसकी एवज में सात लाख रू. अग्रिम राशि ली थी। इसका बाकायदा बिक्रीनाम हुआ था। जिसमें आरोपी लिखेश्वर साहू आत्मज गयाराम साहू उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम मुरमुंदा जिला-दुर्ग ने इकरार किया है कि वह नौ रू. किलो की दर से 89 टन जिमीकांदा की बिक्री की एवज में सात लाख रु. प्राप्त कर रहा है और शेष एक लाख रू. वह जिमीकंद की आपूर्ति के बाद प्राप्त करेगा।
इकरारनामे में 12% ब्याज के साथ लौटाने का था वायदा
इकरारनामे में उसने कहा (Fraud) था कि यदि किसी कारणवश वह निर्धारित समय में जिमीकंद की आपूर्ति नहीं कर पाता है तो वह अग्रिम प्राप्त राशि सात लाख रू. को वह 12 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाएगा। इसके लिए उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कुम्हारी शाखा का तीन चेक क्रमांक 15456, 15457 और 15458 देवकुमार जंघेल को दिया था। जिसमें क्रमशः तीन लाख, तीन लाख अड़सठ हजार और दो लाख रू. की राशि भरी गई। थी। आरोपी लिखेश्वर साहू निर्धारित तिथि 15 मार्च 2019 को जिमीकंद आपूर्ति कराने में विफल रहा।
कानूनी नोटिस के बाद भी नहीं दिया संतोषजनक जवाब
इसके लिए जब उससे तकादा किया गया तो वह बहानेबाजी करने लगा। नतीजन देवकुमार जंघेल ने उसके तीनों चेक राशि आहरण हेतु पंजाब नेशनल बैंक शाखा स्टेशन रोड दुर्ग में डाले तो आरोपी के खाते में राशि न होने के कारण तीनों चेक बाउंस हो गए। इस पर देवकुमार जंघेल ने अपने अधिवक्ता तारेन्द्र जैन के माध्यम से आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा जिसका उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
इसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत (Fraud) दर्ज कराई गई लेकिन अभी तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं है। बताया जाता है कि आरोपी लिखेश्वर साहू और उसका भाई डोरेलाल साहू इसी तरह और भी कई लोगों से फसल व जमीन बेचने के नाम पर लगभग पाँच करोड़ की धोखाधड़ी कर चुके हैं और दुर्ग सहित नंदनी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई गई है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाना है।