Site icon Navpradesh

Forgery : दूसरी कंपनी का ‘लोगो’ लगाकर बेच रहा था कपड़ा, दुकान मालिक गिरफ्तार

Forgery: Selling cloth by putting 'logo' of another company, shop owner arrested

Forgery

रायपुर/नवप्रदेश। Forgery : देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र के सचो सतराम कपड़े की दुकान में विभिन्न ब्रांडों के नाम कपड़ों में टैग कर लोगों को बेचते पाए जाने के बाद पुलिस ने संचालक शशांक तलरेजा को गिरफ्तार कर लिया। तलरेजा स्थानीय कपड़ों में नाइके कंपनी समेत कई ब्रांडेड नामों को टैग कर लोगों को ज्यादा मुनाफे में बेच रहा था।

हिमांशु चौधरी ने थाना देवेन्द्र नगर में दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज किया। हिमांशु ने बताया कि वह युनाईटेड ओव्हरसिज टेडमार्क कंपनी 52 सुखदेव विहार, मथुरा रोड, दिल्ली में वकील है। वह विगत 4 वर्षों से उसी कंपनी में काम कर रहा है। जबकि उसके सहयोगी नरेश लखानी निवासी एल आई जी 260 टीलाजमालपुरा तथा सुमित राय निवासी कृष्णा काम्पलेक्स टीलाजमालपुरा भोपाल के रहवासी है। नरेश लखानी एवं सुमित राय उसी कंपनी में फिल्ड एजेंट के पद पर कार्यरत है।

साचो संतराम क्लाथिंग शॉप में चल रहा था फर्जीवाड़ा

दूसरी ओर पंडरी कपड़ा मार्केट स्थित शॉप नंबर 11 एवं आदर्श नगर सतनामी भवन के पास साचो संतराम क्लाथिंग शॉप है। जिसका मालिक शशांक तलरेजा है। शशांक ने अपने शॉप (Forgery) में हिमांशु चौधरी की अधिकृत कंपनी का नकली लोगो बनाकर उसे अंडर आर्मर, नाईक, अरमानी, लोवर, टी शर्ट तथा टाउजर लगाकर ऊंचे दामों में बेच रहा था। कंपनी के मालिक चौधरी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उसने देवेंद्र नगर थाने में शिकायत की।

मूल्य, बारकोड व स्टीकर नहीं पाया

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शॉप में रेड मारी। शशांक तलरेजा को गिरफ्तार कर दुकान की तलाशी लेने पर शॉप के अंदर नाईक कंपनी के लोवर, टी शर्ट एवं अन्य कपड़े में कंपनी मुताबिक मूल्य, बारकोड व स्टीकर नहीं पाया गया। पुलिस जब इस परिप्रेक्ष्य में शशांक तलरेजा से वैधानिक दस्तावेज की मांग की तो वह उपलब्ध नहीं करा पाया।

आरोपी शशांक तलरेजा (Forgery) के कब्जे से दुकान में रखें नाईक कंपनी के लोवर 584 नग, टी शर्ट 67 नग, अंडर आर्मर कंपनी के लोवर 72 नग, टी शर्ट 128 नग एवं अरमानी कंपनी का लोवर 48 नग, टी शर्ट 81 नग एवं पैंट 91 नग सहित कुल 1071 नग कपड़े मिले, जिसकी कीमत 2,14,200 रूपए आंकी गई। यह सभी माल पुलिस ने जप्त कर आरोपी के विरूद्ध धारा 63, 65 कापी राईट एक्ट 1957 का अपराध दर्ज किया।

Exit mobile version