जीपीएम/नवप्रदेश। Financial Irregularity : जनपद पंचायत पेंड्रा के ग्राम पंचायत अड़भार के सचिव प्रवीण कुमार श्याम को वित्तीय अनियमितता करने पर निलंबित किया गया है। यह निलंबन छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम 1998 के नियम 3 (1) (तीन) के विपरित होने से पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के नियम 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किया गया है।
निलंबन अवधि में प्रवीण कुमार श्याम का मुख्यालय जनपद पंचायत पेण्ड्रा निर्धारित किया गया है। प्रवीण कुमार श्याम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। सचिव ग्राम पंचायत अड़भार का अतिरिक्त प्रभार राय सिंह मसराम सचिव ग्राम पंचायत सेंवरा जनपद पंचायत पेण्ड्रा को अस्थायी रूप से सौंपा गया है।
वित्तीय अनियमितता के चलते कार्रवाई
कार्यालय उप संचालक (पंचायत) द्वारा जारी आदेश में लेख है कि प्रवीण कुमार श्याम सचिव ग्राम पंचायत अड़भार जनपद पंचायत पेण्ड्रा के द्वारा ग्राम पंचायत अभिलेख पूर्ण नही करने, 22 अगस्त 2022 को आहरित राशि 8 हजार रूपए को ग्राम पंचायत अड़भार के कार्यवाही रजिस्टर में 17 सितंबर 2022 को प्रस्ताव दर्ज करने, सरपंच एवं पंचों के अनुसार प्रस्ताव में 4500 रूपए की राशि को श्री प्रवीण कुमार श्याम द्वारा छेडछाड़ कर 8 हजार रूपए करने का दोषी पाया गया।
1 सितंबर 2022 को आहरित राशि 5 हजार रूपए ग्राम पंचायत अड़मार की बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उल्लेख नहीं करने, 18 अगस्त 2022 को आहरित राशि 9500 रूपए बिना प्रस्ताव के आहरित की गई। जिसका एंट्री कार्यवाही पंजी में 17 सितंबर 2022 को दर्ज की गई। 12 अगस्त 2022 एवं 17 सितंबर 2022 को आहरित राशि क्रमश 9500 रूपए एवं 5000 रूपए की राशि के चेक में सरपंच द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाना बताया गया। जिसके आधार पर (Financial Irregularity) प्रवीण कुमार श्याम को दोषी पाया गया।