Site icon Navpradesh

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट 2025-26, पढ़े संपूर्ण बजट, मुख्य बातें..

Finance Minister Nirmala Sitharaman presented Budget 2025-26, read the full budget, highlights…

budget 2025

नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

बजट अनुमान 2025-26

विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम

ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण

दलहन में आत्मनिर्भरता

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

बिहार में मखाना बोर्ड

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन

मत्स्य उद्योग

कपास उत्पादकता मिशन

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण

असम में यूरिया संयंत्र

विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई

एमएसएमई के वर्गीकरण मानदण्ड में संशोधन

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

स्टार्ट-अप के लिए निधियों का कोष

पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना

फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम

खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय

खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता

विनिर्माण मिशन – मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना

विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश

I. लोगों में निवेश

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) के लिए ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी

भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम

राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र

आईआईटी में क्षमता का विस्तार

शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र

शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण

पीएम स्वनिधि

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

II. अर्थव्यवस्था में निवेश

अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी

अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता

परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30

जल जीवन मिशन

शहरी चुनौती कोष 

विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन

पोत निर्माण

समुद्री विकास कोष

उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम

बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी नहर परियोजना

खनन क्षेत्र सुधार

स्वामिह फंड टू

रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन

III. नवाचार में निवेश

अनुसंधान, विकास और नवाचार

डीपटैक फंड ऑफ फंड्स

प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप

फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक

नेशनल जियो स्पेटियल मिशन

ज्ञान भारतम मिशन

विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात

निर्यात संवर्द्धन मिशन

भारत ट्रेडनेट

जीसीसी के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा

फ्यूल के रूप में सुधार वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास

बीमा क्षेत्र में एफडीआई

एनएबीएफआईडी द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा

ग्रामीण क्रेडिट स्कोर

पेंशन क्षेत्र

विनियामक सुधार हेतु उच्‍चस्‍तरीय समिति

राज्‍यों का निवेश अनुकूल सूचकांक

जन विश्‍वास विधेयक 2.0

खंड बी

प्रत्‍यक्ष कर

0-4 लाख रुपएशून्य
4-8 लाख रुपए5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपए25 प्रतिशत
24 लाख रुपए से अधिक30 प्रतिशत

इलेक्‍ट्रॉनिकी विनिर्माण स्‍कीमों के लिए निश्चिचता

विशिष्‍ट इलेक्‍ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयों की आपूर्ति के लिए उपकरण घटकों को स्‍टोर करने वाले अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए सुरक्षित बंदरगाह सेवा आरंभ की गई है। 

अन्तर्देशीय जहाजों के लिए टन भार योजना

देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्टार्ट-अप के निगमन का विस्तार

1.4.2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार कर स्टार्ट-अप लाभ प्रदान किए गए हैं।

वैकल्पिक निवेश निधियां (एआईएफ)

श्रेणी-1 और श्रेणी-2 एआईएफ अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

सॉवरेन और पेंशन निधियों के लिए निवेश तिथि का विस्‍तार

सॉवरेन वेल्‍थ फंड और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में वित्तपोषण को बढ़ावा देने के लिए निवेश करने की तारीख 5 वर्ष बढ़ाकर 31, मार्च, 2030 तक करने का प्रस्ताव है।

अप्रत्‍यक्ष कर

औद्योगिक वस्‍तुओं के सीमा शुल्‍क ढांचे का युक्तिकरण

केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्‍तावों में

  1. 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्‍ताव किया गया है। यह 2023-24 के बजट में हटाई गई सात टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके बाद, शेष बची टैरिफ दरें ‘शून्य’ दर सहित आठ रह जाएंगी।
  2. मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्‍व बनाए रखने के लिए कुछ मदों, जहां ऐसा दायित्‍व मामूली रूप से कम होगा, को छोड़कर उपयुक्‍त कर लगाने का प्रस्‍ताव है।
  3. एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार न लगाने का प्रस्ताव है। उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी।

अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ रुपये के राजस्‍व का परित्याग होगा

औषधि/दवाओं के आयात पर राहत

घरेलू विनिर्माण और मूल्‍य वर्धन को सहायता

० कोबाल्‍ट पाउडर और लिथियम आयन बैट्री के अवशिष्‍ट, लेड, जिंक और 12 अन्‍य महत्‍वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क में छूट

० घरेलू तकनीकी वस्‍त्र उत्‍पादों को बढ़ावा

० दो अन्‍य प्रकार के शटल-रहित करघों वाली टेक्‍सटाइल मशीनरी सीमा शुल्‍क से मुक्‍त

० बुने हुए वस्‍त्रों पर 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्‍क को संशोधित कर 20 प्रतिशत अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्‍ताव

० इन्‍टेरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्‍प्‍ले पर बुनियादी सीमा शुल्‍क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया

० ओपेन सेल्स और अन्‍य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव

० ओपेन सेल्‍स के अन्‍य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क में छूट

० इलेक्ट्रिक वाहनों के बैट्री के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्‍त पूंजीगत वस्‍तुओं और मोबाइल फोन बैट्री विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्‍त पूंजीगत वस्‍तुओं पर छूट

० पोत निर्माण में कच्‍चे माल, घटकों, उपभोज्‍यों अथवा पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्‍क में छूट

० पुराने पोतों के लिए भी ऐसी ही छूट

० कैरियर ग्रेड इथरनेट स्‍वीच पर बुनियादी सीमा शुल्‍क 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर लाया गया

निर्यात संवर्धन

० हस्‍तशिल्‍प की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई, आवश्‍यकता पड़ने पर आगे तीन महीनों के लिए और बढ़ाई जा सकती है

० शुल्‍क मुक्‍त वस्‍तुओं की सूची में नौ और वस्‍तुएं शामिल की गईं

० वेट ब्‍लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्‍क में पूर्ण छूट

० क्रश लेदर को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्‍क से छूट

० फ्रोजन फिश पेस्‍ट (सुरीमी) और ऐसे ही उत्‍पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्‍क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

० मछली और झींगा के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलीसेट पर बुनियादी सीमा शुल्‍क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया

व्‍यापार सुविधा

० आयातक या निर्यातक की सुविधा के लिए माल की मंजूरी के बाद स्‍वेच्‍छा से महत्‍वपूर्ण तथ्‍यों की घोषणा कर सकते हैं और जुर्माने के बिना ब्‍याज सहित शुल्‍क का भुगतान कर सकते हैं

० आयातित वस्‍तुओं के अंतिम उपयोग की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई

० ऐसे आयातकों को मासिक विवरण की बजाय केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा

Exit mobile version