-पति के बेरोजगार होने के कारण कोर्ट ने भरण-पोषण का दिया आदेश
इंदौर। family court: चाहे करोड़पति हो या लाखों कमाने वाला, आज तक हमने यही सुना है कि पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देता है। लेकिन अब पत्नी अपने पति को गुजारा भत्ता देने जा रही है। एक पारिवारिक अदालत ने तलाक के एक मामले में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक महिला को अपने पति को 5,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
पति के बेरोजगार होने के कारण कोर्ट ने भरण-पोषण के लिए 5000 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया है। यह जानकारी पति के वकील मनीष जरोला ने पत्रकारों को दी है। ये मामला इंदौर का है। कोर्ट ने गुजारा भत्ता के साथ-साथ केस में हुआ खर्च भी देने का आदेश दिया है।
एक महिला ब्यूटी पार्लर चलाती है। मानसिक और शारीरिक कष्ट के कारण उनके पति 12वीं के बाद अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सके। इसके चलते कोर्ट को बताया गया कि वह फिलहाल बेरोजगार हैं। यह भी कहा गया कि वह अपना खर्च उठाने में असमर्थ हैं। सारे सबूत देखने के बाद कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।
2022 में महिला ने उसे धमकाया और आर्य समाज मंदिर में शादी करने के लिए मजबूर किया। वह शादी के लिए तैयार नहीं था। इसके चलते युवक ने इंदौर पुलिस कमिश्नर से भी शिकायत की थी। महिला बदला लेने और यह साबित करने के लिए फैमिली कोर्ट गई कि उसके युवक के साथ वैवाहिक संबंध थे। हालांकि, कोर्ट से उसे फटकार भी लग चुकी है।