मुंगेली/नवप्रदेश। Fake Caste Cases Breaking : पूर्व मुख्यमंत्री की बहू और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी की ऋचा जोगी की मुश्किले बढ़ती जा रही हैं। मुंगेली पुलिस ने ऋचा जोगी के फर्जी जाति प्रकरण में अब धोखाधड़ी की धारा 420 भी जोड़ दिया हैं।
कोतवाली थाना में इस धारा के बढ़ाये जाने के बाद कही ना कही ऋचा जोगी की मुश्किले कम होने की जगह अब बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्व.अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसता नजर आ रहा हैं।
एफआईआर के बाद पुलिस की जांच जारी
गौरतलब हैं कि इससे पहले नवंबर महीने में मुंगेली पुलिस ने ऋचा जोगी फर्जी जाति प्रमाण पत्र के प्रकरण में सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत एफआईआर दर्ज किया था। मुंगेली सिटी कोतवाली में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस की जांच जारी थी।
जिसके बाद इस प्रकरण में गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद पुलिस ने ऋचा जोगी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अब धारा 420 के तहत धोखाधड़ी की धारा बढ़ा दी हैं। बताया जा रहा हैं कि पूर्व में दर्ज सामाजिक परिस्थिति प्रमाणीकरण अधिनियम 2013 की धारा 10 के तहत एफआईआर के मामले में न्यायाल में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया गया था। जिसे न्यायालय से खारिज कर दिया गया। अग्रिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद ही एफआईआर में धारा 420 के जुड़ने से ऋचा जोगी की मुश्किले बढ़नी लाजमी हैं।
गौरतलब हैं कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे. के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे की रिपोर्ट के आधार पर मुंगेली के सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि ऋचा रुपाली साधु शादी से पहले का नाम ने अवैध रूप से अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र बनवाकर उसे उपयोग कर रही हैं। ऋचा जोगी के लिए मुंगेली के पेंड्री डी गांव से अनुसूचित जनजाति (Fake Caste Cases Breaking) का प्रमाणपत्र जारी हुआ था।