नई दिल्ली/नवप्रदेश। Euthanasia Breaking : इच्छा मृत्यु को लेकर दुनिया भर में काफी बवाल देखने को मिला है। एक पक्ष इसे सही ठहराता है, तो वहीं दूसरा पक्ष गलत बताता है। हालांकि कई देश इसे मान्यता दे चुके हैं, जिनमें अब एक नाम और जुड़ गया है। यूरोपीय देश पुर्तगाल की संसद ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दे दी है। यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोग मौत के लिए सहायता मांग सकते हैं। मगर उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।
गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, देश ने लंबी लड़ाई के बाद शुक्रवार को कानून को मंजूरी दी। इसमें कहा गया है कि वही लोग इच्छा मृत्यु मांग सकते हैं, जो असहनीय दर्द से जूझ रहे हैं और लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं। रूढ़िवादी राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सॉसा ने इसका विरोध किया था। वह काफी धार्मिक हैं। हालांकि बड़ी संख्या में लोग इसके सपोर्ट में भी थे। जिसके चलते अब इसे कानूनी मान्यता मिल गई है।
कुछ शर्तों पर ही मिल सकेगी इच्छा मृत्यु
कानून के प्रावधानों के अनुसार, 18 साल की उम्र से अधिक के वो लोग मरने के लिए सहायता का अनुरोध तभी कर सकते हैं, जब वह गंभीर रूप से बीमार हों और असहनीय पीड़ा में हों। यह केवल “स्थायी” और “असहनीय” दर्द से पीड़ित लोगों के लिए है। इस फैसले को लेने के लिए ये लोग मानसिक रूप से स्वस्थ्य भी होने चाहिए। ये कानून केवल नागरिकों और कानूनी निवासियों पर ही लागू होगा। कोई विदेशी यहां इच्छा मृत्यु (Euthanasia Breaking) के लिए मदद मांगने नहीं आ सकता।