Site icon Navpradesh

EPFO : कर्मचारियों के लिए आयी अच्छी खबर, पेंशन फंड में भुगतान के लिए बढ़ा समय

नई दिल्ली, नवप्रदेश। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ईपीएस-95 योजना के उच्च पेंशन के लिए आवेदन करने वाल पात्र कर्मचारियों को भुगतान के लिए तीन महीने का समय देने जा रही (EPFO) है। कर्मचारी को अपनी सहमति नियोक्ता के माध्यम से जमा करानी होगी।

आपको बता दें कि ईपीएफओ EPFO ने क्षेत्रीय कार्यालयों को गुरुवार को भेजे गए एक परिपत्र में कहा है कि उच्च पेंशन के लिए आवेदन कर रहे कर्मचारियों को पेंशन फंड में बाकी आवश्यक भुगतान के लिए तीन महीने तक का समय अलग से दिया जा रहा (EPFO) है।

पेंशन फंड में धन हस्तांतरित करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी और नियोक्ता को सूचित किया जाएगा। धन हस्तांतरित करने के संबंध में प्रत्येक कर्मचारी को अपने अंतिम नियोक्ता की सहमति के साथ आवेदन करना (EPFO) होगा।

परिपत्र में कहा गया है कि उच्च पेंशन के लिए कर्मचारियों के प्रत्येक आवेदन का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन होगा और उसे सूचित किया जाएगा। ईपीएफओ ने यह जिम्मेदारी अपने क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपी है। पेंशन फंड में आवश्यक बाकी योगदान पर ब्याज की गणना क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे।

परिपत्र में कहा गया है कि उच्च पेंशन के लिए प्राप्त आवेदनों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। प्रथम श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल होंगे जो अभी सेवा में है और उनकी भविष्य निधि में धन जमा है। दूसरी श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल है जो अभी सेवा में है और भविष्य निधि में धन जमा नहीं है। तीसरी श्रेणी में वे कर्मचारी शामिल हैं जो सेवा में नहीं है।

ईपीएफओ ने कहा है कि प्रथम दो श्रेणियों को आवश्यक बाकी योगदान नियोक्ता की सहमति के साथ जमा कराना होगा और जो कर्मचारी सेवा में नहीं है, वे बैंक के माध्यम से या ई पी एफ ओ द्वारा उपलब्ध कराई गई आॅनलाइन सेवा के माध्यम से आवश्यक बाकी योगदान दे सकेंगे।

Exit mobile version