EPF: बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफ के अंशधारकों के लिए ब्याज दरों की सिफारिश की
नयी दिल्ली। EPF: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केंद्रीय न्यास बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने और इसे 8.50 प्रतिशत पर स्थिर रखने की सिफारिश की है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यहां बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPF) के केंद्रीय न्यास बोर्ड (सीबीटी) की बैठक सुबह श्रीनगर में आयोजित की गयी। इसमें बोर्ड ने वित्त वर्ष 2020-21 में ईपीएफ के अंशधारकों के लिए ब्याज दरों की सिफारिश की।
यह पिछले वित्त वर्ष की ब्याज दर 8.50 प्रतिशत स्थिर रहेगी। ईपीएफओ (EPF) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ की ब्याज दरें 8.65 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी थी।
इससे पहले कोविड महामारी के कारण ईपीएफओ की ब्याज दरों में कटौती की आशंका जताई जा रही थी। ईपीएफओ के इस फैसले से तकरीबन छह करोड़ अंशधारकों को लाभ मिलेगा।