रायपुर/नवप्रदेश। Employee Breaking : वनकर्मियों की हड़ताल अवधि को अवकाश के रूप में स्वीकृति देने का आदेश राज्य सरकार ने दिया है। इस बाबत वन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक को जारी आदेश में हड़ताल अवधि को देय अवकाश में स्वीकृत करने का को कहा गया है।
दरअसल छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ सहित अन्य संगठनों (Employee Breaking) ने ने 21 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया था। इनमें छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के 24 दिन, छत्तीसगढ़ राजपत्रित वन अधिकारी संघ के 9 दिन और छत्तीसगढ़ फारेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन के 8 दिन के हड़ताल अवधि को अवकाश के तौर पर मानने की स्वीकृति दी गयी है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ के आह्वान पर 21 मार्च से 13 अप्रैल तक 24 दिन, छत्तीसगढ़ राजपत्रित वन अधिकारी संघ का 5 अप्रैल 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक 9 दिन और छत्तीसगढ़ फारेस्ट रेंजर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 5 अप्रैल 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक कुल 8 दिनों की हड़ताल अवधि को अवकाश के तौर पर स्वीकृति दी गयी है। निर्देश के मुताबिक हड़ताल में शामिल 5760 अधिकारी व कर्मचारी की हड़ताल अर्जित अवकाश में स्वीकृत करने पर यदि किसी कर्मचारी के अवकाश लेख में अर्जित अवकाश नहीं हो तो उन्हें अर्धवेतन अवकाश (Employee Breaking) में स्वीकृति करने के लिए सहमति दी गयी है।