दुर्ग/नवप्रदेश। Rawlaman Dampatti Hatyakand : दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल दंपत्ती हत्याकांड मामले में सोमवार को फैसला आया है। समाजसेवी और ट्रस्टी रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजी देवी की हत्या में उनके बेटे संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई है।
वहीं उसके सहगियों को 5-5 साल की सजा के साथ 1-1 हजार का जुर्माना भी लगाया। 4 साल से भी ज्यादा के लंबे समय के बाद आज इस मामले में फैसला आया है।
बता दें कि 1 जनवरी 2018 को नगपुरा तीर्थ के मैनेजिंग ट्रस्टी रावलमल जैन और उनकी पत्नी सुरजा देवी की गोली मारकर हत्या की गई थी। सुबह 5:45 बजे घटना की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को दी गई थी।
इसके बाद पुलिस ने गंजपारा स्थित जैन निवास से शव बरामद किए और संदीप जैन को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने जिस पिस्टल से हत्या हुई थी उसे संदीप का बताया था। पिस्टल व बुलेट को घर के पीछे खड़े एक मालवाहक वाहन से बरामद किया था।
संदीप जैन को इस हत्याकांड में कारतूस शैलेन्द्र सिंह सागर और भगतसिंह गुरुदत्ता ने सप्लाई की थी। इस मामले में जिला न्यायालय के विशेष न्यायधीश शैलेष तिवारी की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।