Site icon Navpradesh

Drug Case : जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट बुधवार को फिर सुनवाई करेगा, वकील की दलील नाकाफी

Drug Case: Bombay High Court to hear bail plea again on Wednesday, lawyer's argument insufficient

Drug Case

मुंबई। Drug Case : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी। आर्यन को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने क्रूज पार्टी मामले में 19 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है।

आर्यन खान, उनके वकील और भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जमानत के लिए जोर देते हुए अदालत से कहा कि स्टार-पुत्र इवेंट मैनेजर प्रतीक गाबा के माध्यम से जहाज पर विशेष आमंत्रित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि आर्यन और अरबाज मर्चेट दोनों को 2 अक्टूबर को जहाज पर चढ़ने से पहले ही पकड़ लिया गया था। आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था और एनसीबी के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि उसने किसी चीज (ड्रग्स) का सेवन किया था।

रोहतगी ने न्यायमूर्ति एन.डब्ल्यू. साम्ब्रे के समक्ष कहा, “आर्यन को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उसका बयान दर्ज किया गया था। हालांकि मेरे मुवक्किल (आर्यन) को गिरफ्तार करने का कोई अवसर नहीं था।” उन्होंने बताया कि भले ही एनसीबी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, वे पुलिस शक्तियों का प्रयोग करते हैं और एक मिसाल का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें दिए गए इकबालिया बयान सबूत के रूप में अस्वीकार्य हैं।

यह तर्क देते हुए कि आर्यन खान को ‘गलत तरीके से’ गिरफ्तार किया गया था, रोहतगी ने कहा कि उसके खिलाफ केवल एक चीज थी कि वह मर्चेट के साथ पहुंचा और जाहिर तौर पर उसे वहां ड्रग रखे होने का पता चला, जो बाद में मिला भी, लेकिन वह सचेत था। हालांकि, आर्यन खान के मामले में, कोई सचेत कब्जा नहीं था और भले ही इसे अधिकतम 6 ग्राम (व्यापारी से जब्त) के लिए एक वर्ष की सजा माना जाता है।

उन्होंने साजिश के साथ आरोप लगाने सहित विभिन्न कृत्यों के तहत एनसीबी के आरोपों पर भी सवाल उठाया और कहा कि आर्यन खान के फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट, जो उद्धृत हैं, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं हैं और क्रूज पार्टी से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अगर वहां धूम्रपान करने की योजना भी थी, तो इसे निरस्त कर दिया गया, क्योंकि उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जुर्माना (एनसीबी द्वारा) खपत का था और तर्क दिया कि ड्रग की खपत, बिक्री या खरीद का कोई मामला नहीं था।

रोहतगी ने कहा कि आर्यन एनसीबी से किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं और न ही ‘पंच गवाह’ (प्रभाकर सेल या किरण गोसावी) और उनके आरोपों से संबंधित या जुड़े हुए हैं, जबकि एनसीबी मुंबई ने कहा कि यह (विवाद) किसी राजनीतिक नेता के कारण था। आज वे इसके लिए आर्यन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आर्यन खान का मोबाइल फोन जब्त नहीं किया गया था और जब अदालत ने चैट के आधार के बारे में पूछा तो रोहतगी ने कहा कि वे पुरानी चैट हैं और उसका क्रूज मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने दोहराया कि आर्यन खान वहां गया था, उस पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसने मादक पदार्थो की तस्करी या नशीली दवाओं के पौधों की खेती या उत्पादन के लिए किसी को वित्तपोषित नहीं किया था।

आर्यन खान के एक अन्य वकील अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी ‘साजिश के अंब्रेला चार्ज’ के तहत किसी को और सभी को शामिल कर रहा है और जब आर्यन खान, मर्चेट और मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार किया गया था तो एजेंसी ने इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था।

चूंकि मामले की सुनवाई अदालत की नियमित अवधि से आगे बढ़ चली थी, इसलिए अब आगे की सुनवाई बुधवार दोपहर को न्यायमूर्ति साम्ब्रे के समक्ष जारी रहेगी।

Exit mobile version