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District Magistrate And Raipur Police Meeting : धुमाल संचालकों ने नहीं किया इन 7 नियमों का पालन तो होगी कड़ी कार्रवाई, जिलाधिकारी और रायपुर पुलिस ने ली बैठक

District Magistrate And Raipur Police Meeting,

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रायपुर, नवप्रदेश। गणेशोत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और रायपुर पुलिस ने शहर में शांति व्यवस्था के मद्देनजर संचालित होने वाले डीजे-धुमाल संचालकों की बैठक आयोजित की गई। शहर के लगभग 70-80 डीजे/धुमाल संचालक उपस्थित (District Magistrate And Raipur Police Meeting) हुए।

बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रायपुर सुखनंदन राठौर द्वारा उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों को निम्नानुसार निर्देश दिए जिसमे इन 7 नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला रायपुर नोहर साहू द्वारा उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डीजे धुमाल संचालन के संबंध में जारी दिशानिर्देशों के बारे में अवगत कराते हुए नियमानुसार डीजे धुमाल संचालन करने समझाइश (District Magistrate And Raipur Police Meeting) दिया गया, साथ ही डीजे संचालन के दौरान किसी भी संप्रदाय के भावनाओं को आहत करने वाला गाना नहीं बजाना बताया गया।

01. माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित होगा 10:00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजते पाए जाने पर नियमानुसार (District Magistrate And Raipur Police Meeting) कार्यवाही की जाएगी।

02. निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही डीजे धुमाल बजाएंगे मापदंड के अनुरूप तेज आवाज में बजाते पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

03. डीजे धुमाल संचालन के संबंध में एडीएम रायपुर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा बिना अनुमति के डीजे संचालन करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

04. साइलेंट जोन हॉस्पिटल स्कूल मंदिर के आसपास डीजे संचालन प्रतिबंधित रहेगा साइलेंट जोन पर डीजे संचालन किए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

05. यदि किसी आयोजक द्वारा जोर जबरदस्ती पूर्वक डीजे धुमाल संचालित करने हेतु बाध्य किया जाता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने में पुलिस कंट्रोल को देंगे ताकि संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

06. बाहर जिले से आकर नियमों का उल्लंघन कर डीजे धुमाल संचालन किए जाने वालो की सूचना संबंधित थाने एवं पुलिस कंट्रोल को दें ताकि संबंधित के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

07. मालवाहक वाहनों में डीजे बॉक्स साउंड सिस्टम बांधना प्रतिबंधित है ऐसा करते पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी।

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