रायपुर/नवप्रदेश। Disaster Victims Help : छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्राकृतिक आपदा पीडि़तों को आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की जाती है। ऐसे ही 14 प्रकरणों में सरगुजा जिले में पीडि़तों को 56 लाख रूपए की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है।
राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत सरगुजा जिले की अंबिकापुर तहसील के ग्राम भकौली के बकीलरामु ग्राम बलसेडी की परमेश्वरी बाई, ग्राम रनपुर के सेतलाल राजवाड़े की मृत्यु पानी में डूबने से होने के कारण मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
तहसील उदयपुर के ग्राम सायर के इंजोर साय, ग्राम करौंदी की ननकेशरी और ग्राम ललाती की सीमा, तहसील लुण्ड्रा के ग्राम सेमरपारा के अनिल सोनी, तहसील दरिमा के ग्राम ससकालो के गुरूचरण सिंह और ग्राम पम्पापुर की अनिता राम की मृत्यु पानी में डूबने से और तहसील अंबिकापुर के ग्राम मेण्ड्राकला की सीता बाई की मृत्यु सांप के काटने से होने के कारण मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता (Disaster Victims Help) स्वीकृत की गई है।
तहसील लूण्ड्रा के ग्राम बुलगा की हीरामनी, तहसील अंबिकापुर के ग्राम भकुरा के राहुल की मृत्यु पानी में डूबने से, ग्राम बरनीझरिया के श्याम साय, की मृत्यु आग से जलने से और तहसील उदयपुर के ग्राम मोहनपुर के ओमप्रकाश की मृत्यु मधुमक्खी के काटने से हो जाने के कारण मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत (Disaster Victims Help) की गई है।
CM पहले ही दे चुके हैं राहत
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकारी मदद की घोषणा 30 अगस्त को ही कर चुके हैं। उन्होंने प्रभावित किसानों को 9 हजार रुपए प्रति एकड़ की मदद देने की बात कही है। इसके लिए गिरदावरी को आधार नहीं बनाया जाएगा। यानी यह नहीं देखा जाएगा कि नुकसान कितना हुआ है। वहीं पहले से चले आ रहे राजस्व पुस्तक परिपत्र के नियमों के मुताबिक 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराब होने पर सिंचित जमीन के किसान को 13 हजार 500 और असिंचित जमीन के किसान को 6800 रुपए की सहायता तय है।