नई दिल्ली, 22 मई| Disability Reservation in Government Housing : भारत सरकार ने दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और सशक्त कदम उठाया है। अब केंद्र सरकार द्वारा आवंटित सरकारी आवासों में 4% घर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रहेंगे। यह फैसला न केवल एक नीतिगत परिवर्तन है, बल्कि सम्मानजनक समावेशिता की नई शुरुआत भी है।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार, यह आरक्षण दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत लागू किया गया (Disability Reservation in Government Housing)है और इसे GPRA (General Pool Residential Accommodation) प्रणाली में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा।
क्या है ‘Benchmark Disability’?
जिन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को RPWD एक्ट 2016 की धारा 2(r) के अनुसार Benchmark Disability की श्रेणी में रखा गया है, उन्हें अब सरकारी घर के लिए बोली प्रक्रिया में प्राथमिकता के साथ आवंटन किया जाएगा। इसके लिए उन्हें UDID कार्ड प्रस्तुत करना होगा, जो उनके विकलांगता प्रमाण के रूप में मान्य होगा।
कैसे मिलेगा घर? जानिए आवेदन प्रक्रिया
पात्र दिव्यांगजन को हर महीने हर श्रेणी के खाली आवास में 4% आरक्षण (Disability Reservation in Government Housing)मिलेगा।
यह आवंटन eSampada पोर्टल के माध्यम से Automated System of Allotment (ASA) द्वारा किया जाएगा।
उम्मीदवार को पहले से पंजीकृत रहना होगा और UDID कार्ड को अपने प्रोफाइल में अपलोड करना होगा।
मंत्रालय/विभाग द्वारा सत्यापन के बाद, आवेदन निदेशालय को अग्रेषित किया जाएगा।
पात्र व्यक्ति को eSampada पोर्टल पर “PwD” श्रेणी के अंतर्गत बोली लगानी होगी।
समानता की ओर बढ़ता कदम
यह नीति न केवल दिव्यांगजनों को सम्मानजनक आवास सुविधा प्रदान करती है, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा, आत्मसम्मान और मुख्यधारा में समुचित स्थान देने का भी प्रयास (Disability Reservation in Government Housing)है। यह नीति एक समावेशी और सुलभ भारत के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।