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BREAKING : हाईकोर्ट पहुंचा धान खरीदी विवाद, इस वकील की याचिका पर केंद्र समेत इन चार को नोटिस

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Dhan Kharidi Dispute in High Court : यह याचिका वकील आयुष भाटिया की ओर से लगाई गई है।


बिलासपुर/नवप्रदेश। Dhan Kharidi Dispute in High Court : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर चल रहा विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाकर मांग की गई है कि केंद्र इस बात के लिए निर्देशित किया जाए कि वह एफसीआई को छत्तीसगढ़ से 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदी (Dhan kharidi Dispute in High Court) करने की मंजूरी दे। हाईकोर्ट के वकील भाटिया ने यह याचिका लगाई है। इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एफसीआई तथा मार्कफेड से जवाब तलब किया है। यह याचिका वकील आयुष भाटिया की ओर से लगाई गई है।

ये कहती है याचिका :

इसमें कहा गया है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है यहां 80 फीसदी किसान धान की खेती की खेती करते हैं तथा वे अपनी आजीविका के लिए इसी पर पूरी तरह निर्भर हैं। इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खेती 79 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है।जिसमें से 60 लाख मीट्रिक टन की खरीदी केंद्र सरकार को एफसीआई के जरिए करनी है, लेकिन केंद्र सरकार ने इससे अभी से इनकार कर दिया है। जिससे किसानों को परेशानी हो रही है।

केंद्र ने पत्र लिखकर किया साफ नहीं खरीद सकते इतना चावल :

याचिका के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से पत्र लिखकर साफ कर दिया गया है कि वो राज्य की ओर से संचालित एजेंसी मार्कफेड से धान नहीं खरीद सकता। केंद्र सरकार का यह निर्णय न केवल किसानों के लिए नुकसानदायक है बल्कि उनके हितों व अधिकारों को भी प्रभावित करता है। बता दें कि अब तक केंद्र सरकार की ओर से एमसीआई को प्रदेश से सिर्फ 24 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीदी की अनुमति दी गई है।

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