Debit and Credit Card से जुड़े नियमों में होंगे ये बदलावा
मुंबई/ए.। यदि आप डेबिट-क्रेडिट कार्ड (debit-credit card rules change) यूजर हैं तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। 30 सितंबर से आरबीआई (rbi changes rules related to debit-credit card from 30th September) डेबिट-क्रेडिट कार्ड (debit-credit card rules change) यूज करने से जुड़े कुछ नियम बदलने जा रहा है। इन नियमों के बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। कोविड 19 की परिस्थिति के कारण आरबीआई इन नियमों में बदलाव कर रहा है, अन्यथा ये बदलाव अगले वर्ष जनवरी महीने में होने वाले थे।
सितंबर से बदलने जा रहे नियम कुछ इस प्रकार हैं-
- अंतरराष्ट्रीय, ऑनलाइन व कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहकों को अर्ज करना होगा। यदि जरूरत पड़ती तो ही ये सेवाएं मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आवेदन करना होगा।
- आरबीआई (rbi changes rules related to debit-credit card from 30th september) ने बैंकों से कहा है कि डेबिट व क्रेडिट कार्ड जारी करते समय अब ग्राहकों को देशांतर्गत ट्रांजैक्शन की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी यदि आवश्यकता न हो तो एटीएम से पैसे निकालते समय एव पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति न दें।
- मौजूदा कार्ड के लिए कार्ड जारी करने वाले उसके जोखिम के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। यानी आपको आपके कार्ड से देशांतर्गत ट्रांजैक्शन करना है या विदेशी इसका निर्णय ग्राहक कर सकते हैं। ऐसी ही कौन सी सर्विस जारी रखना है और कौन सी सर्विस डिएक्टिवेट करना है, इसका निर्णय भी खुद ले सकते हैं।
- -ग्राहक अपने एटीएम ट्रांजैक्शन की मर्यादा कभी भी बदल सकते हैं। यानी आप अपने मोबाइल ऐप से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से एटीएम के स्थान पर जाकर आईवीआर के माध्यम से एटीएम कार्ड ट्रांजैक्शन की मर्यादा निश्चित कर सकते हैं।