छत्तीसगढ़ शासन ने रबी मौसम 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पोर्टल चालू कर दिया है (Crop Insurance Portal)। यह योजना किसानों को प्रतिकूल मौसम, सूखा, बाढ़, जलभराव, कीट-व्याधि और ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
पिछले वर्ष रबी सीजन में फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर जिले के 28,037 किसानों को 48 करोड़ 62 लाख रुपये की दावा राशि का भुगतान किया गया था। इस वर्ष जिले के 420 से अधिक अधिसूचित ग्रामों के किसान अपनी रबी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है।
इस बार गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, अलसी और सरसों जैसी अधिसूचित फसलों का बीमा कराया जा सकेगा। योजना में ऋणी, अऋणी, भू-धारक और बटाईदार सभी प्रकार के किसान शामिल हो सकते हैं। अधिसूचित ग्रामों में अधिसूचित फसल बोने वाला प्रत्येक इच्छुक किसान इस योजना का लाभ ले सकता है।
प्रीमियम दरों के अनुसार किसानों को प्रति हेक्टेयर गेहूं सिंचित के लिए 690 रुपये, गेहूं असिंचित के लिए 405 रुपये, चना के लिए 645 रुपये, अलसी के लिए 315 रुपये और सरसों के लिए 375 रुपये जमा करने होंगे।
किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सेवा सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र या भारत सरकार के बीमा पोर्टल के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।
प्रशासन ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अंतिम तिथि से पूर्व अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके (Crop Insurance Portal)। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान कृषि, राजस्व, बैंक या बीमा कंपनी के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

