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Crime Flashback : क्राइम की वो 34 बड़ी वारदातें…देखें 2022 के भूले-बिसरे प्रमुख अपराध

Crime Flashback: Those 34 big incidents of crime...see forgotten major crimes of 2022

Crime Flashback

रायपुर/नवप्रदेश। Crime Flashback : साल 2022 विदा होने वाला है। 2023 का इंतजार रायपुर सहित पुरी दुनिया कर रही है। जहां तक राजधानी रायपुर के लिए साल 2022 का सवाल है, तो ये साल काफी उतार-चढ़ाव से भरा रहा। राजधानी में कुछ अपराध बढ़े, तो कई अपराधी भी पकड़े गये। कई वारदातों का खुलासा हुआ, तो कई हाईटेक मामले में आरोपी सलाखों के पीछे गये। आइये खोलते हैं राजधानी पुलिस की साल 2022 की वो क्राइम डायरी, जिसकी उपलब्धियों के लिए राजधानी पुलिस के लिए 2022 यादगार रहेगा।

वर्ष 2022 में हल किये गये कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण

(01.) बीमा पॉलिसी कैंसल होने के नाम पर देश भर में करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग –थाना डी.डी.नगर के अपराध क्रमांक 523/21 धारा 420 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थी उदय रावले निवासी शांति विहार कालोनी डंगनिया डी.डी.नगर जो सेवानिवृत्त प्राचार्य है, के मोबाईल फोन पर फोन कर स्वयं को लोकपाल कार्यालय का अधिकारी होना बताकर प्रार्थी के एल.आई.सी. एवं एच.डी.एफ.सी. की पॉलिसी कैंसल होना कहकर पुनः चालू कराने के नाम पर अलग – अलग खातों एवं अलग- अलग तिथियों में प्रार्थी से कुल 39,13,364/- रूपए जमाकर ठगी किये थे। लाखों रूपये की ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री आकाश राव गिरिपुंजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश चौधरी, प्रभारी सायबर सेल श्री गिरीश तिवारी एवं थाना प्रभारी डी.डी.नगर सुश्री योगिता खापर्डे को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना डी.डी.नगर की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी01. आयुष कुमार सिंह पिता सुदन प्रसाद सिंह उम्र 24 साल निवासी ग्राम जोगियारा पोस्ट जाले थाना जाले जिला दरभंगा (बिहार) हाल पता – ई 300 गली नंबर 10 न्यू अशोक नगर पूर्वी दिल्ली। 02. मंटू कुमार सिंह उर्फ मनीष कुमार सिंह पिता स्व0 राम भुजावन सिंह उम्र 45 साल निवासी ग्राम सिसवारा पोस्ट लोमा थाना कटरा जिला मुजफ्फरपुर (बिहार) हाल पता -संगम काम्पलेक्स समयपुर बादली दिल्ली। 03. राघवेन्द्र कुमार सिंह पिता रामकुमार सिंह उम्र 30 साल निवासी ग्राम नवटोल पोस्ट भराम थाना भैरव स्थान जिला मधुबनी (बिहार) को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से आधार कार्ड, पेन कार्ड, अलग–अलग बैंकों के ए.टी.एम. कार्ड, चेक बुक, बैंक पास बुक, सील मोहर एवं 02 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(02.) सुनियोजित ढंग से षडयंत्र पूर्वक शिक्षा विभाग एवं शासन की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से फर्जी शिकायत पत्र प्रचारित एवं प्रसारित करने वाले सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी सहित कुल 03 आरोपी गिरफ्तार – थाना राखी के अपराध क्रमांक 09/22 धारा 419, 469 420, 465, 468, 471, 120बी, 201 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी आशुतोष चावरे जो उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नवा रायपुर में पदस्थ है, के नाम का फर्जी हस्ताक्षर कर सुनियोजित ढंग से षडयंत्र पूर्वक विभिन्न गणमान्य एवं अधिकारियों की शिकायत संबंधी पत्र तथा माननीय शिक्षा मंत्री के पीए की कथित डायरी की प्रति के साथ विभिन्न स्थानों में प्रेषित कर विभिन्न गणमान्य एवं विभागीय अधिकारियों की छवि खराब की जा रही थी। प्रकरण की संवदेनशीलता और गंभीरता को ध्यान में रखकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक विधानसभा श्री उदयन बेहार, नगर पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर श्री नवनीत पाटिल, प्रभारी सायबर सेल श्री गिरीश तिवारी एवं थाना प्रभारी राखी श्री कृष्ण चंद सिदार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर प्रकरण की जांच एवं अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी 01. गेंदाराम चन्द्राकर पिता स्व0 अर्जुन लाल चन्द्राकर उम्र 64 साल निवासी ग्राम भड़हा थाना खरोरा हाल पता – दानी स्कुल कैम्पस कालीबाड़ी चौक थाना कोतवाली रायपुर। (पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी वर्तमान सेवानिवृत्त)। 02. संजय सिंह ठाकुर पिता स्व0 नरेन्द्र बहादुर सिंह उम्र 51 साल निवासी सी/79 देवेन्द्र नगर सेक्टर 04 थाना देवेन्द्र नगर रायपुर। (रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल रामकुण्ड का सचिव)। 03. कपिल कुमार देवदास पिता कृष्णा देवदास उम्र 30 साल निवासी गायत्री मंदिर के पास टाटीबंध थाना आमानाका रायपुर।(रायपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं हॉस्पिटल रामकुण्ड में टायपिस्ट) को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त कम्प्यूटर सिस्टम, पेन ड्राईव, कपिल द्वारा लिखा गया पत्र, शिकायत पत्रों की बची हुई नस्तियां एवं आरोपियों के मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(03.) देश भर में घुम – घुम कर उठाईगिरी/चोरी करने वाला आंध्र-प्रदेश का अंतर्राज्यीय गिरोह- थाना मौदहापारा के अपराध क्रमांक 24/22 धारा 379 भादवि. के प्रकरण में प्रार्थी विनय कुमार घेवरिया जो अपनी मोटर सायकल की डिक्की में नगदी रकम 1,70,000 रूपये एवं 07 नग पास बुक को रखकर अम्बर फर्नीचर मौदहापारा जा रहा था, कि थाना मौदहापारा क्षेत्रांतर्गत मरही माता चौक में यातायात सिग्नल बंद होने पर रूका था। इसी दौरान आरोपी मोटर सायकल सवार अज्ञात 02 व्यक्ति प्रार्थी के मोटर सायकल की डिक्की में रखें उक्त मशरूका को चोरी कर ले गये। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना मौदहापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी व आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ कर घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर आरोपियों को चिन्हांकित करते हुए प्रकरण में आन्ध्र-प्रदेश के अंतर्राज्यीय आरोपी 01. पितला देवधनम पिता पितला नागैय्या उम्र 40 साल निवासी थिप्पा कालोनी पोस्टधामावरम थाना थिप्पा जिला नेल्लूर (आन्ध्र-प्रदेश)। 02. पितला नवीन उर्फ पितला छिन्ना पिता पितला जकरैय्या उम्र 22 साल निवासी कागेलमण्डलम थाना कावली जिला नेल्लूर (आन्ध्र-प्रदेश) को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की नगदी रकम 53,500/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल कीमती 35,000/- रूपये जुमला कीमती लगभग 88,500/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना मौदहापारा में अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(04.) नशीली पदार्थो के स्थानीय एवं अंतर्राज्यीय सौदागर/तस्कर गिरोह (नारकोटिक्स एक्ट – गांजा, चरस, नाइट्रोसन(10)/ अल्फाजोलम टेबलेट एवं प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन) – थाना सिविल लाईन रायपुर के अपराध क्रमांक 109/22 धारा 20बी, 21बी, 21सी, 29 नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में नारकोटिक्स सेल, सायबर सेल एवं थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी 01. तौकीर अहमद उर्फ बबलू पिता हफीज अहमद उम्र 30 साल निवासी बजरंग बली मंदिर रोड गोपाला जनरल स्टोर के पास राजातालाब थाना सिविल लाईन रायपुर। 02. शेख महबूब पिता शेख अमीर उम्र 28 साल निवासी पठानगली जैपुर हैदराबाद लाईन थाना जैपुर जिला कोरापुट उड़ीसा। 03. रवि नारायण दीप पिता गोपाल दीप उम्र 30 साल निवासी ग्राम पाइक माल जामशेक जिला बरगड़ उड़ीसा। 04. तापस कुमार परीदा पिता कैलाश चंद्र परीदा उम्र 30 साल निवासी जयगांव थाना बालीकुदा जिला जगतसिंहपुर उडीसा। 05. समीर कुमार बरद पिता प्रफुल्ल कुमार उम्र 26 साल निवासी ग्राम बरापंदुसर थाना ईतावरी जिला नयागढ़ उड़ीसा। 06. निलेश शर्मा पिता स्व0 राजेन्द्र शर्मा उम्र 35 साल निवासी नईम गली उड़ियापारा थाना सरायपाली जिला महासमुंद। 07. अर्णब मजूमदार पिता स्व0 शिबनाथ मजूमदार उम्र 61 साल निवासी देशबंधु नगर कलकत्ता 74 थाना बागुईहाटी जिला उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल। 08. कमलेश उर्फ अमर यादव पिता अमीरक यादव उम्र 36 साल निवासी ग्राम चरोखटी गया थाना नकसल फतेहपुर जिला गया (बिहार)। 09. सागर कुमार मोदी पिता गौरीशंकर मोदी उम्र 30 साल निवासी दिलदार नगर मंगल पांडे सलनी रोड मस्जिद के पास थाना साउथ आसनसोल जिला वर्धमान (पश्चिम बंगाल) को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 25 किलो 500 ग्राम गांजा, 240 ग्राम चरस, 8020 नग नाइट्रोसन(10) प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, 26,400 नग अल्फाजोलम प्रतिबंधित नशीली टेबलेट, 3,100 नग पेंटाजोसिन गुलकन प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन, नगदी रकम 10,000/- रूपये तथा उक्त पदार्थो की तस्करी में प्रयुक्त 01 नग कार, 01 नग मोटर सायकल एवं 12 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 54,15,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अग्रिम कार्यवाही किया गया। इस प्रकार नशीली पदार्थो के सौदागरों/तस्करी करने वालों के एक पूरे गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनके नेटवर्क को तोड़ा गया।

(05.) बहुचर्चित 03 वर्षीय मासूम बच्चे का अपहरण – दिनांक 09.03.22 को थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत राजेन्द्र नगर स्थित बूढ़ी माई मंदिर के पास प्रार्थी बजरंग सोनवानी अपने 03 वर्षीय पुत्र सुभाष सोनवानी के साथ रात्रि में रोड़ किनारे झोपड़ी में सोया था कि कोई अज्ञात आरोपी प्रार्थी के 03 वर्षीय पुत्र सुभाष सोनवानी का अपहरण कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 153/22 धारा 363 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 03 वर्षीय मासूम बच्चे की अपहरण की घटना की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी, प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट श्री गिरीश तिवारी एवं थाना प्रभारी सिविल लाईन श्री सत्यप्रकाश तिवारी को अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए बच्चे को सकुशल दस्तयाब करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की एक विशेष टीम का गठन कर अज्ञात आरोपी एवं अपहृत की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए घटना के संबंध में प्रार्थी एवं उसके परिवार के सदस्यों सहित आसपास के अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा 1,000 से भी अधिक सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों को खंगालने के साथ ही अज्ञात आरोपी के संबंध में तकनीकी विश्लेषण करते हुए अंततः आरोपी को चिन्हांकित करने के साथ ही आरोपी की उपस्थिति उत्तराखण्ड़ के देहरादून में होना पाया गया।
जिस पर एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट के प्रभारी, निरीक्षक श्री गिरीश तिवारी के नेतृत्व में 10 सदस्यीय टीम देहरादून रवाना होकर लगातार 02 दिनों तक देहरादून में कैम्प करते हुए अंततः प्रकरण में आरोपी 01. ईरफान अहमद पिता बहार अहमद उम्र 40 साल निवासी देहरादून हाल पता गायत्री मंदिर के पास मंदिर हसौद रायपुर। 02. सलीम अहमद पिता शब्बीर अहमद उम्र 49 साल निवासी देहरादून थाना कोतवाली जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)। 03. गुड्डू उर्फ शेर खान पिता लाल खान उम्र 43 साल पता मौली माता मंदिर के पास, चौतराम साहू का मकान मौलीपारा तेलीबांधा रायपुर। 04. मुमताज बानो पति गुड्डू उर्फ शेरखान उम्र 35 साल पता मौली माता मंदिर के पास, चौतराम साहू का मकान मौलीपारा तेलीबांधा रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहृत 03 वर्षीय मासूम सुभाष सोनवानी को सकुशल बरामद किया जाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित नगदी 10,000 रूपये, 02 नग मोबाईल फोन, 01 नग मोटर सायकल, घटना के दौरान आरोपी ईरफान अहमद एवं शेरखान उर्फ गुड्डू द्वारा पहने गये शर्ट व टोपी तथा ट्रेन का टिकट जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(06.) मुजगहन क्षेत्रांतर्गत डूण्डा स्थित एक्सिस बैंक में हुये करोड़ो रूपये के फर्जीवाड़ा का खुलासा – थाना मुजगहन के अपराध क्रमांक 105/22 धारा 420, 467, 468, 471, 34, 120बी, 409, 419 भादवि. के प्रकरण में छ.ग. राज्य कृषि मण्डी बोर्ड के बैंक खाता क्रमांक 900010025774139 जिसमें सतीश वर्मा एवं चन्द्रभान सिंह ने अपने सहयोगी अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से चेक बुक जारी कराकर, चेक बुक के माध्यम से फर्जी तरीके से रकम स्थानांतरित कराया एवं उन्हीं चेक बुक के माध्यम से अन्य बैंक खातों में फर्जी तरीके से रकम स्थानांतरित कराया। इस प्रकार आरोपियों द्वारा बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने और बेईमानी के ईरादे से स्वयं के लाभ के लिए अवैधानिक तरीके से छल कर कूटरचना कर बैंक से करीबन 16,40,12,655/- रूपये का धोखाधड़ी किया गया। करोड़ों रूपये की धोखाधड़ी के मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता पूर्वक लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु एक विशेष टीम का गठन किया गया, टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी एक्सिस बैंक के कलस्टर हेड बी आनंद सहित बैंक के अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुये जानकारी एकत्र किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा जांच के दौरान प्रकरण में संलिप्त आरोपी 01. संदीप रंजन दास पिता सरोज रंजन दास उम्र 43 साल निवासी ब्लॉक नंबर 08 अवंति उद्यान मार्ग मैत्रीकुंज रिसाली जिला दुर्ग। 02. समीर कुमार जांगडे पिता स्व. दिनेश जांगड़े उम्र 28 साल निवासी ग्राम दोंदेकला ग्रामीण बैंक के सामने थाना विधानसभा रायपुर। 03. सौरभ मिश्रा पिता नरेन्द्र मिश्रा उम्र 36 साल निवासी मिश्रा बाड़ा तात्यापारा थाना आजाद चौक रायपुर। 04. मोह0 आबिद खान पिता स्व0 हुसैन खान उम्र 45 साल निवासी पुजारी स्कुल के पीछे रजा टॉवर के सामने राजातालाब थाना सिविल लाईन रायपुर। 05. गुलाम मुस्तफा पिता मोह0 ईशाक उम्र 38 साल निवासी हाण्डी पारा शिवनगर थाना आजाद चौक रायपुर। 06. सत्यनारायण वर्मा उर्फ सतीश वर्मा पिता व्यंकट राजू उम्र 33 साल निवासी फ्लैट नंबर जी/2 एस आर एवेन्यू निजाम पेट रोड हैदराबाद थाना जे एन टी यू जिला मेडक तेलंगाना। 07. सांई प्रवीण रेड्डी पिता करूणाकर रेड्डी उम्र 28 साल निवासी उपर वल्ली फ्लैट नंबर 503 परमारेड्डी डायमण्ड एवेन्यू थाना राजेन्द्र नगर जिला राजेन्द्र नगर तेलंगाना। 08. के श्रीनिवास राव पिता सुब्रमण्यम राव उम्र 21 साल निवासी वैश्वनी नक्षत्र डोर नंबर 1002 रेलवे स्टेशन के पास डूंगरपुर रोड थाना यशवंतपुर बैंगलोर (कनार्टक)। 09. लक्ष्मण गुर्जर पिता भाजाजी गुर्जर उम्र 34 साल निवासी अमरांते बिल्डींग रूम नं 103 सेक्टर 09 कलमबोली नवी मुंबई मूल निवास – टाडावाड़ा गुजरात तहसील चारभुजा जिला राजसमंद राजस्थान। को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नगदी रकम 2 करोड़ 34 लाख रूपये जप्त करने के साथ ही अलग – अलग बैंक खातों में जमा 1 करोड़ 18 लाख रूपये को होल्ड कराया गया है, इस प्रकार अब तक प्रकरण में कुल 03 करोड़ 52 लाख रूपये जप्त एवं होल्ड़ कराया गया है तथा आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(07.) आतंकवादी संगठन सिमी इंडियन मुजाहीद्दीन का 09 वर्ष से फरार का खुलासा- टेरर फण्डिंग का आरोपी झारखण्ड से गिरफ्तार- थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 567/2013 धारा 17, 40 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967 एवं धारा 419 भादवि., 66 ग आई.टी. एक्ट के प्रकरण में आतंकवादी संगठन सिमी इंडियन मुजाहीद्दीन का सदस्य श्रवण कुमार मण्डल जो उक्त आतंकी संगठन हेतु फण्डिंग का काम करता था एवं विगत 09 वर्षो से फरार था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट रायपुर, थाना उरला, थाना गुढ़ियारी रायपुर एवं ए.टी.एस. पु.मु. रायपुर की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी करते हुए अंततः आरोपी श्रवण कुमार मण्डल की उपस्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी श्रवण कुमार मण्डल पिता नरेश मण्डल उम्र 41 साल निवासी जमुई बिहार। हाल पता – वार्ड नं. 27 सैनिक स्कूल के पास बंघा, थाना कुण्डा, जिला देवघर झारखण्ड को झारखण्ड से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 नग मोबाईल फोन एवं आधार कार्ड जप्त कर आरोपी को ट्रांजिट रिमाण्ड में रायपुर लाकर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(08.) 04 वर्ष पूर्व हुए हत्या के प्रकरण का खुलासा – थाना आरंग के अपराध क्रमांक 382/22 धारा 302, 201, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने वर्ष 2018 में थाना आंरग क्षेत्रांतर्गत ग्राम अमोदी निवासी अनिता बाई कुर्रे की हत्या कर पहचान छिपाने के उद्देश्य से थाना आरंग क्षेत्रांतर्गत ग्राम केशला स्थित खदान में दफ्न कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी 01. देवचंद कुर्रे पिता लाला राम कुर्रे उम्र 35 साल निवासी ग्राम अमोदी थाना आरंग रायपुर। 02. देवदास कुर्रे पिता लाला राम कुर्रे उम्र 27 साल निवासी ग्राम अमोदी थाना आरंग रायपुर। 03. तेजराम चतुर्वेदी पिता बिसेसनी चतुर्वेदी उम्र 36 साल निवासी ग्राम कुसमुंद थाना आरंग रायुपर। 04. सुनील कुर्रे पिता लाला राम कुर्रे उम्र 25 साल निवासी ग्राम अमोदी थाना आरंग रायपुर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मृतिका का पति आरोपी देवचंद कुर्रे ने बताया कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था जिससे परेशान होकर अपनी पत्नी मृतिका आनंदी बाई कुर्रे की हत्या करने की योजना बना डाली तथा दिनांक घटना को योजना अनुसार अपने भाईयों एवं 01 अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर मृतिका आनंदी बाई कुर्रे के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर तथा गमछा से गला घोट कर उसकी हत्या कर दिये तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतिका के शव को चार पहिया वाहन में भरकर ग्राम केशला स्थित खदान में दफ्न कर फरार हो गये थे। जिस पर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, गमछा तथा 01 नग क्रूजर तूफान वाहन क्रमांक सी जी 04 के वाय 3090 जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(09.) 03 वर्ष पूर्व हुए हत्या के प्रकरण का खुलासा – थाना मंदिर हसौद के अपराध क्रमांक 552/19 धारा 302, 201, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने वर्ष 2019 में थाना मंदिर हसौद क्षेत्रांतर्गत ग्राम परसदा निवासी देवेश जांगड़े की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतक के शव को गांव के ही पटखनिया तालाब किनारे छिपा कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना मंदिर हसौद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी 01. कमलेश जांगड़े पिता कोदूराम जांगड़े उम्र 32 साल निवासी ग्राम परसदा थाना मंदिर हसौद रायपुर 02. अमन जांगड़े पिता स्व. फत्ते लाल जांगड़े उम्र 22 साल निवासी ग्राम परसदा थाना मंदिर हसौद रायपुर। 03. चंद्रशेखर जांगड़े पिता सुखचंद जांगड़े उम्र 36 साल निवासी ग्राम परसदा थाना मंदिर हसौद रायपुर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी चंद्रशेखर जांगड़े द्वारा बातया गया कि मृतक देवेश जांगड़े का उसकी पत्नी के साथ संबंध होने के कारण परेशान होकर उसके द्वारा अपने अन्य 02 साथियों के साथ मिलकर मृतक देवेश जांगड़े की हत्या करने की योजना बना डाली तथा दिनांक घटना को योजना अनुसार आरोपियों द्वारा मृतक देवेश जांगड़े को ग्राम परसदा स्थित पटखनिया तालाब के पास मछली पकड़ने वाले बिजली के तार से गला घोंट कर हत्य कर दिये तथा पहचान छिपाने के उद्देश्य से मृतक के शव को तालाब किनारें छिपा कर फरार हो गये थे। जिस पर आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बिजली का तार जप्त क आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(10.) 40 नग ट्रकों को फर्जी तरीके से धोखाधड़ी/चोरी कर क्रय-विक्रय करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह – थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 988/22 धारा 406, 420, 467, 471, 120बी भादवि. एवं 41(1$4)जा.फौ./379 भादवि. के प्रकरण में आरोपियों द्वारा प्रार्थी अनुज कुमार सिंह निवासी बिहार सहित देश भर के अलग-अलग राज्यों में कई व्यक्तियों की ट्रकों को लीज में लेकर ट्रकों का डेटिंग-पेंटिंग चेंज कर, हुलिया बदलकर, चेचिस नम्बर में फर्जी नम्बर पंचिंग करने के साथ ही ट्रकों का फर्जी दस्तावेज तैयार कर संबंधित राज्यों के आर.टी.ओ से सांठगांठ कर ट्रकों को सस्ते दामों में अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं उड़ीसा सहित आस-पास के राज्यों में विक्रय करते थे। घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री राजीव शर्मा, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी खमतराई को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रकों को बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा इस फर्जीवाड़ा/चोरी के घटना में संलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में संलिप्त अंतर्राज्यीय आरोपी नागेन्द्र कुमार सिन्हा पिता स्व. इन्द्रज बहादुर सिन्हा उम्र 64 साल निवासी सोहगी गोड़, गोल्ड़न कड़ी रेस्टोरेंट के उपर पटना बिहार एवं अन्य 10 सहित कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से धोखाधड़ी/चोरी की कुल 40 नग ट्रक कीमती लगभग 10,50,00,000/-रूपये, घटना से संबंधित नगदी रकम 7,50,000/- रूपये, 01 नग वोक्स वैगन कार क्रमांक बी आर/01/एफ टी/8380, 01 नग लैपटॉप तथा 08 नग मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 11,00,00,000/-(ग्यारह करोड़ रूपये) तथा ट्रकों का आर.सी.बुक, सहमति पत्र, कागजात एवं हिसाब-किताब का रजिस्टर व डायरी जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(11.) 08 वर्षीय मासूम के अपहरण/हत्या का खुलासा – थाना विधानसभा के अपराध क्रमांक 522/22 धारा 363, 302, 201, 376 भादवि. 4, 6 पास्को एक्ट के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बी.एस.यू.पी कॉलोनी में निवासरत् मृतिका 08 वर्षीय बालिका दुर्गा यादव को घर से बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दिया था तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को पास ही स्थित हाऊसिंग बोर्ड कालोनी के पार्क में बोरी से ढ़ककर छिपा दिया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी करण यादव पिता सुरेश यादव उम्र 14 साल निवासी ब्लॉक 03/24, बी.एस.यू.पी कॉलोनी विधानसभा रायपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(12.) 10 वर्षीय मासूम की हत्या का खुलासा – थाना आरंग के अपराध क्रमांक 780/22 धारा 363, 302, 201 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी मनीराम निर्मलकर के 10 वर्षीय बालक रूपेन्द्र निर्मलकर का अपहरण कर बालक की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को ग्राम भानसोज स्थित दलदल में फेंक कर फरार हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना आरंग पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी दुर्गेश कुमार निर्मलकर उर्फ महंगू पिता तिहारू राम निर्मलकर उम्र 20 साल निवासी ग्राम भानसोज थाना आरंग रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि मृतक रूपेन्द्र निर्मलकर और वह दोनों मिलकर ग्राम के अलग – अलग ब्यारा से धान चोरी करते थे। दिनांक घटना को मृतक बालक द्वारा आरोपी को धान चोरी में अधिक हिस्सा लेते हो मैं तुम्हारा नाम सबको बता दूंगा कहने पर आरोपी दुर्गेश कुमार आवेश में आकर रूपेन्द्र निर्मलकर की गला दबाकर हत्या कर दी गई तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से पास ही स्थित दलदल में शव को फेंक कर फरार हो गया।

(13.) अलीराजपुर एवं उड़ीसा का अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह – थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 76/22 धारा 457, 380 के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी अशोक सिंह व आसकरण पंचारिया के सिमरन सिटी स्थित 02 मकानों का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें सोने- चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल की टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में अलीराजपुर एवं उड़ीसा के अंतर्राज्यीय आरोपी 01. वेद व्यास मेहर उर्फ शुभम पिता रोहित मेहर उम्र 34 साल निवासी ग्राम तुकला थाना राजा खरियार उड़ीसा हाल पता – अवधपुरी कालोनी नहर रोड थाना पुरानी बस्ती रायपुर। 02. रोमांचन देवांगन पिता मेत्रो देवांगन उम्र 32 साल निवासी शीतला चौक ढ़ीमर मोहल्ला थाना टिकरापारा रायपुर। 03. थान सिंह सिंगाड़ पिता ज्योतिया सिंगाड़ उम्र 42 साल निवासी ग्राम थांदली एयरटेल टॉवर के पास थाना उदयगढ़ जिला अलीराजपुर (म.प्र.)। 04. जितेन्द्र मूवेल पिता किशन मूवेल उम्र 20 साल निवासी ग्राम उदयगढ़ हट्टू पलिया कालोनी पास थाना उदयगढ़ जिला अलीराजपुर (म.प्र.)। 05. कमरू भूरिया पिता भुरू सिंह उम्र 50 साल निवासी ग्राम उदयगढ़ कनास (भूरिया कल्ले) थाना उदयगढ़ जिला अलीराजपुर (म.प्र.) को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की सोने-चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम कीमती 1,25,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा कीमती 1,00,000 /- रूपये जुमला कीमती 2,25,000/- तथा घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड जप्त कर आरोपियों को मय मशरूका अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना पुरानी बस्ती के सुपुर्द किया गया।

(14.) तंत्र-मंत्र करने, भगवान दिखाने तथा नकली रत्न को असली होना बताकर देश भर में ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग बाबा गिरोह – थाना गोलबाजार के अपराध क्रमांक 73/22 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थिया श्रीमती लक्ष्मी गुप्ता को अपने झांसे में लेते हुए विपत्ति दूर करने के नाम पर मंत्र पढ़ते हुए प्रार्थिया के पहने सोने के जेवरात को निकलवाकर लेकर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना गोलबाजार पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी 01. जोहर अली पिता तैयबर अली उम्र 20 साल निवासी आसीफाबाद अशफाबाद थाना किले नारंगपुर मेरठ (उ.प्र.)। 02. सादिक हुसैन पिता लियाकत अली उम्र 20 साल निवासी कोपा ठण्ड़ा नाला पु.स.के. गुलरभोज जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड़। 03. शहजाद मोह0 पिता खुशी मोह0 उम्र 23 साल निवासी कोपा ठण्ड़ा नाला पु.स.के. गुलरभोज जिला उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड़। 04. समसूद्दीन पिता अलीमुद्दीन उम्र 35 साल निवासी कोपा ठण्ड़ा नाला पु.स.के. गुलरभोज जिला उधम सिंह नगर उत्तराखण्ड़ को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से 01 नग सोने की अंगूठी, नगदी 5,300/- रूपये, 02 नग मोबाईल फोन एवं 02 नग उत्तराखण्ड पासिंग की मोटर सायकल जुमला कीमती लगभग 1,20,000/- रूपये जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया। सभी आरोपियान देश भर में दोपहिया वाहन में घुम – घुम कर तंत्र-मंत्र करने, भगवान दिखाने तथा पीड़ित या उसके घर के सदस्यों पर बड़ी मुसीबत होने की बात बताकर पीड़ितों को अपने झांसे में लेकर उनके पहने सोने, चांदी के जेवरात को निकलवाने के साथ ही उनके पास रखें नगदी रकम को भी लेकर ठगी कर पलक झपकते ही फरार हो जाते है, इसके साथ ही आरोपियान अपने पास रखें नकली रत्न को असली होना बताकर भी लोगों के साथ ठगी करते है।
आरोपियान रायपुर में घटना कारित करने के पूर्व अपने तरीका वारदातों के आधार पर 03 महिलाओं को अपना शिकार बनाते हुए दिनांक 23.03.22 को मुगल सराय में एक महिला से सोने के कान का बाली एवं नगदी रकम सहित कुल 20,000/- रूपये, दिनांक 25.03.22 को सासाराम बिहार में एक महिला से सोने के कान का बाली, अंगूठी एवं नगदी रकम सहित कुल 15,000/- रूपये तथा दिनांक 27.03.22 को औरंगाबाद बिहार में एक महिला से सोने के कान का बाली, गले का चैन एवं अंगूठी कुल 35,000/- रूपये की ठगी किये थे।

(15.) 25 नग दोपहिया वाहन चोरी का खुलासा – रायपुर शहर में हो रही मोटर सायकल चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट श्री गिरीश तिवारी को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की एक विशेष टीम का गठन कर वाहन चोरी के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया था। इसी क्रम में विशेष टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर आरोपी 01. टिकेश्वर देवांगन पिता स्व0 रामसहाय देवांगन उम्र 27 साल निवासी गोंदवारा बस्ती बसंत विहार थाना खमतराई रायपुर। 02. जाफर शफीक पिता अब्दुल रशीक उम्र 34 साल निवासी संतोषी नगर चौरसिया कालोनी थाना टिकरापारा रायपुर। 03. राजेश साहू पिता भरत लाल साहू उम्र 22 साल निवासी बाजार चौक उरकुरा थाना खमतराई रायपुर। 04. रोशन सिंह पिता हरि किशोर उम्र 21 साल निवासी उरकुरा अल्फा विहार महतारी नगर खमतराई रायपुर। 05. खिलेश्वर साहू उर्फ नानू पिता रामखिलावन साहू उम्र 20 साल निवासी गणपति नगर चंगोराभाठा थाना डी.डी.नगर रायपुर। 06. नवीन मानिकपुरी उर्फ लल्ला पिता सतीश दास मानिकपुरी उम्र 16 साल निवासी नर्मदापारा स्टेशन चौक थाना गंज रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की कुल 25 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती 10,00,000/- रूपये (दस लाख रूपये) जप्त किया गया।
आरोपियों से जप्त चोरी की 14 नग दोपहिया वाहनों में आरोपियों के विरूद्ध रायपुर के थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 208/22, 249/22 धारा 379 भादवि., थाना गंज में अपराध क्रमांक 14/22, 141/19 धारा 379 भादवि., थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 51/22, 58/22 धारा 379 भादवि. थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 60/22 धारा 379 भादवि., थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 441/21 धारा 379 भादवि., थाना माना में अपराध क्रमांक 34/22 धारा 379 भादवि., थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 583/21 धारा 379 भादवि., थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 154/21 धारा 379 भादवि., थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 100/19 धारा 379 भादवि. तथा जिला दुर्ग के थाना नेवई में अपराध क्रमांक 406/21 धारा 379 भादवि. एवं थाना छावनी में अपराध क्रमांक 707/20 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है। आरोपियों से जप्त चोरी की शेष 11 नग दोपहिया वाहनों में आरोपियों के विरूद्ध पृथक से थाना खमतराई एवं गंज रायपुर में धारा 41(1$4) जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(16.) विभिन्न ऑन-लाईन लोन एप के माध्यम से देश भर में करोड़ों रूपये की ठगी करने वाला दिल्ली का अंतर्राज्यीय गिरोह – थाना टिकरापारा के अपराध क्रमांक 234/22 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में प्रार्थिया डॉ. श्रद्धा सिंह द्वारा ऑन लाईन एप के माध्यम से 55,000/- रूपये लोन लिया गया था, प्रार्थिया द्वारा एप के माध्यम से ऑन लाईन लोन की रकम 55,000/- रूपये अदा करने के बाद भी अज्ञात आरोपियान प्रार्थिया एवं उसके रिश्तेदारों एवं परिचितों को फोन कर गाली गलौच कर डरा धमका कर और रकम की मांग करते थे, जिस पर प्रार्थिया ने अज्ञात आरोपियों द्वारा दिये गये खातों में अलग – अलग तिथियों व किश्तों में कुल 3,93,998/- रूपये जमा कर दिया था। इसके बाद भी अज्ञात आरोपियान प्रार्थिया से लगातार रकम की मांग कर रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना टिकरापारा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी 01. कुंदन सिंह पिता बुद्धे सिंह उम्र 47 साल निवासी ग्राम द्वाराटाट थाना द्वाराटाट जिला अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)। हाल पता – प्लाट नंबर 667 पाकिट 1 सेक्टर 14 द्वारका थाना सेक्टर 17 द्वारका दिल्ली। 02. राहुल बड़वाल पिता स्वर्ण सिंह उम्र 37 साल निवासी ग्राम डूहुम महवाला थाना भरवाई जिला उना हिमांचल प्रदेश। हाल पता – बी 8 गली नंबर 01 सेवक पार्क द्वारका मोड़ थाना उत्तम नगर दिल्ली को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से घटना से संबंधित 09 नग कम्प्यूटर मॉनिटर, 06 नग की-बोर्ड, 09 नग कम्प्यूटर सी.पी.यू., 02 नग मुख्य सर्वर सी.पी.यू., 01 नग सी.सी.टी.व्ही. कैमरे का डी.व्ही.आर., 01 नग इंटरनेट बॉक्स तथा 02 नग सिम बॉक्स (32 पॉट एवं 08 पॉट वाला) एवं 08 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।
आरोपियान दिल्ली के द्वारका स्थित ककरोला हाऊसिंग काम्पलेक्स में एक कॉल सेंटर खोल कर रखें थे, जहां पीड़ितों को 03 दर्जन से अधिक अलग – अलग ऑन लाईन लोन एप के माध्यम से अपना शिकार बनाते हुए भरोसे में लेकर लोन देते थे एवं पीड़ितों के दस्तावेज, फोटो एवं मोबाईल नंबर तथा उनके अन्य संपर्क नंबर प्राप्त कर लेते है। इसके बाद पीड़ितों द्वारा लोन की रकम अदा करने के बाद भी आरोपियान पीड़ित व उनके रिश्तेदारों एवं परिचितों को अलग – अलग मोबाईल नंबरों से फोन कर पैसां की मांग कर गाली गलौच कर धमकी देने के साथ ही महिला पीड़ितों के फोटो को मोर्फ कर अलग – अलग प्रकार से इंटरनेट में अपलोड कर उनके मोबाईल नंबर सर्कुलेट करने की धमकी देकर भी रकम की वसूली करते थे। आरोपियान इसी तरीका वारदात के आधार पर पूरे देश में करोड़ों रूपये की ठगी कर चुके थे।

(17.) कट्टा से फायर कर लूट – थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 332/2022 धारा 394, 397, 34 भादवि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में दिनांक 12.05.2022 को 02 अज्ञात आरोपियां ने थाना तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही डब्ल्यू केन्यान होटल के बगल थ्प्ज्ट कैफे रास्ते के पहले प्रार्थिया कुमारी रीतिका ईसरानी के सिर में कट्टा टिका कर उसका आई फोन, ईयर फोन तथा बैग को लूटने के साथ ही कट्टा से फायर कर प्रार्थिया के बायें हाथ में चोट पहुंचाकर फरार हो गये थे तथा दिनांक 11.05.2022 को भी अज्ञात आरोपियां ने थाना तेलीबांधा क्षेत्र के इसी घटना स्थल पर ही प्रार्थी आर्यन अग्रवाल से मोबाईल फोन, नगदी रकम 1000/- रूपये, एटीएम कार्ड एवं अन्य दस्तावेज को चोरी कर लिया था, जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 330/2022 धारा 379, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्व किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ए.सी.सी.यू. की टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी जतिन तलरेजा पिता दयालदास तलरेजा उम्र 21 वर्ष निवासी महावीर नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर तथा अनिल पोपतानी पिता रमेशलाल पोपतानी उम्र 28 वर्ष निवासी भोईपारा लाखेनगर थाना पुरानी बस्ती रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से लूटध्चोरी की 02 नग मोबाईल फोन तथा घटना में प्रयुक्त 01 नग कट्टा, 04 नग खाली कारतूस, 01 नग धारदार चाकू एवं 01 नग दो पहिया वाहन जप्त कर आरोपियों को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना तेलीबांधा के सुपुर्द किया गया।

(18.) डकैती (नगदी 50,00,000 रूपये) – थाना माना के अपराध क्रमांक 122/22 धारा 395, 120बी, 201 भादवि. के प्रकरण में प्रार्थी नरेन्द्र खेतपाल जो चावल व्यवसायी है, कि प्रार्थी दिनांक 16.05.22 को डूमरतराई थोक बाजार स्थित अपने ऑफिस/दुकान से नगदी रकम 50 लाख रूपये एवं अन्य कागजात को बैग में भरकर ज्यूपिटर वाहन में बैग को रखकर अपने घर जा रहा था। इसी दौरान थाना माना कैम्प क्षेत्रांतर्गत माना मोड़ पास अलग – अलग मोटर सायकल में सवार अज्ञात आरोपियों द्वारा प्रार्थी के वाहन को धक्का मारकर गिराकर प्रार्थी के सिर में डण्डा से वार कर मारपीट कर उसके बैग जिसमें नगदी रकम एवं अन्य कागजात था, को लूट कर फरार हो गये थे। जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध थाना माना कैम्प में अपराध क्रमांक 122/22 धारा 395 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। डकैती की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक माना श्री एल.सी.मोहले, प्रभारी ए.सी.सी.यू. गिरीश तिवारी, निरी. गौरव तिवारी, निरी. रोहित मालेकर एवं थाना प्रभारी माना कैम्प शरद चन्द्रा को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में ए.सी.सी.यू. एवं थाना माना की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में आरोपी 01. शिव कुमार कोसले पिता जेठू राम कोसले उम्र 21 साल निवासी ग्राम केन्द्री सतनामी पारा थाना अभनपुर 02. मनीष यादव पिता कमल नारायण यादव उम्र 18 साल निवासी ग्राम केन्द्री शीतला पारा वार्ड नंबर 19 थाना अभनपुर 03. टिकेश चतुर्वेदी पिता छबि लाल चतुर्वेदी उम्र 22 साल निवासी ग्राम केन्द्री सतनामी पारा थाना अभनपुर 04. सूरज महेश्वर पिता रोहित कुमार महेश्वर उम्र 18 साल निवासी छोटा तालाब के पास सेजबहार थाना मुजगहन 05. नरेन्द्र बंजारे उर्फ बबलू पिता नारायण बंजारे उम्र 19 साल निवासी सेजबहार बाजार चौक थाना मुजगहन 06. अगम दास कोसले पिता स्व. कृपाराम कोसले उम्र 24 साल निवासी सेजबहार नीम चौक पास थाना मुजगहन 07. शशिकांत चतुर्वेदी उर्फ गोलू पिता मंगतू राम चतुर्वेदी उम्र 29 साल निवासी ग्राम केन्द्री आजाद चौक थाना अभनपुर 08. बनवारी यादव पिता शिवचरण यादव उम्र 35 साल निवासी ग्राम सिंगारभाठा भाठापारा पोस्ट केन्द्री थाना अभनपुर 09. देवेन्द्र धृतलहरे पिता राजेश धृतलहरे उम्र 20 साल निवासी सतनामी पारा माना बस्ती थाना माना कैम्प 10. संजू श्रीहोल पिता रेमन दास श्रीहोल उम्र 19 साल निवासी छोटा तालाब के पास सेजबहार थाना मुजगहन 11. विकास चतुर्वेदी पिता ममता चतुर्वेदी उम्र 22 साल निवासी ग्राम केन्द्री थाना अभनपुर रायपुर 12. अजय कश्यप उर्फ अज्जू पिता सुरेन्द्र कश्यप उम्र 21 साल निवासी भाटापारा माना बस्ती थाना माना कैम्प 13. भूपेश धु्रवंशी पिता राजू धु्रवंशी उम्र 15 वर्ष निवासी ग्राम सेजबहार, बजरंग चौक, पान ठेले के पास, थाना मुजगहन 14. सूरज यदु पिता रामपाल यदु उम्र 15 वर्ष निवासी ग्राम सेजबहार, पानी टंकी के पास, वार्ड क्रमांक 19, थाना मुजगहन 15. तिलक सिन्हा पिता चेतन सिन्हा उम्र 15 साल निवासी गांधी चौक, माना बस्ती, थाना माना कैम्प को गिरफ्तार कर आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से डकैती की नगदी 13,52,230/- (तेरह लाख बावन हजार दो सौ तीस रूपये), ए.टी.एम कार्ड, बैंक पासबुक तथा घटना में प्रयुक्त 07 नग मोटर सायकल, 05 नग मोबाईल फोन एवं पाईप जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(19.) नारकोटिक्स एक्ट (ब्राउन शुगर) – थाना सरस्वती नगर के अपराध क्रमांक 114/22 धारा 21(बी) नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में मुखबीर की सूचना व वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक्स सेल एवं थाना सरस्वती नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी 01. रूपिन्दर सिंह उर्फ पिन्दर पिता मंजीत सिंह उम्र 21 साल निवासी एल.आई.जी. हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर। 02. प्रदीप सिंह पिता तरलोक सिंह उम्र 21 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर। 03. बलराज सिंह पिता जशवीर सिंह उम्र 20 साल निवासी पट्टी थाना पट्टी जिला तरनतार पंजाब हाल – हीरापुर थाना कबीर नगर रायपुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 151 अलग – अलग पुड़ियों में रखें कुल 6.90 ग्राम ब्राउन शुगर कीमती लगभग 50,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त कार क्रमांक डब्ल्यू बी/06/डी – 9016 जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में कार्यवाही की गई।

(20.) बीमा पॉलिसी में बोनस दिलाने के नाम पर देश भर में करोड़ो रूपये की ठगी करने वाले गाजियाबाद (उ.प्र.) का अंतर्राज्यीय ठग गिरोह – थाना खमतराई के अपराध क्रमांक 295/22 धारा 420, 120बी, 201, 34 भादवि. 66‘‘डी’’ आई.टी. एक्ट के प्रकरण में अज्ञात आरोपियों ने प्रार्थी मनमोहन वर्मा निवासी खमतराई के मोबाईल नम्बर पर फोन कर स्वयं को मैक्स लाईफ इंश्योरेंस एवं आदित्य बिड़ला लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी का अधिकारी/कर्मचारी होना बताकर बीमा पॉलिसी में बोनस दिलाने के नाम पर अलग-अलग मोबाईल नम्बरों से फोन कर विभिन्न तिथियों व किश्तों में प्रार्थी से कुल 49,34,249/- रूपए विभिन्न बैंक खातां में जमा कराकर ठगी किये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना खमतराई की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुये प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी 01. राहुल वर्मा पिता जुग्मेन्द्र वर्मा उम्र 28 साल निवासी मकान नं. एल-81, सेक्टर-12, प्रताप विहार थाना विजय नगर जिला गाजियाबाद (उ.प्र.), 02. राहुल सिंह उर्फ चंदरू पिता चंद्रपाल सिंह उम्र 27 साल निवासी मकान न.ं बी-57, सेक्टर-12 प्रताप विहार, थाना विजय नगर, जिला गाजियाबाद (उ.प्र.), 03.शिवम शर्मा पिता ललित शर्मा उम्र 23 साल निवासी मकान नं. 155, गली नं. 04, थाना विजय नगर जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) 04. दीवाकर वर्मा उर्फ सोनू पिता विजेन्द्र वर्मा उम्र 28 साल निवासी मकान नं. 864, कैलाशनगर, गौशाला फाटक के पास, थाना विजय नगर जिला गाजियाबाद (उ.प्र.) को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों की निशानदेही पर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 05 नग मोबाईल फोन एवं 03 नग ए.टी.एम जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में कार्यवाही की गई।

(21.) आर्मी अधिकारी बनकर देश भर में लाखों रूपये की ठगी करने वाला हरियाणा का अंतर्राज्यीय ठग – थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 404/22 धारा 420 भादवि. के प्रकरण में मोबाईल नम्बर 9609488363 एवं 9718768744 के धारक अज्ञात आरोपी ने प्रार्थिया डॉ. आदिती सिंह के मोबाईल फोन पर फोन कर स्वयं को सी.आई.एस.एफ में सुपीरियर अधिकारी बताकर अपने जवानों का स्कीन चेक-अप कराने के नाम पर ऑनलाईन एप के माध्यम से भुगतान करने का झांसा देते हुये प्रार्थिया से अपने द्वारा डाउनलोड कराये गये एप में प्रोसेस कराते हुये प्रार्थिया के खाते से ऑनलाईन 2,94,470/-रूपये की ठगी किया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी तालिम हुसैन पिता आस मोहम्मद उम्र 26 साल निवासी ग्राम श्री सिंगलहेड़ी थाना पुन्हाना जिला नूॅह हरियाणा को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से घटना से संबंधित क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं सिम कार्ड जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(22.) 20 नग दोपहिया वाहन तथा 01 नग आटो चोरी का खुलासा – रायपुर शहर में हो रही मोटर सायकल चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट श्री गिरीश तिवारी को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की एक विशेष टीम का गठन कर वाहन चोरी के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया था। इसी क्रम में विशेष टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर आरोपी 01. राजा निर्मलकर पिता स्व. दौलत राम निर्मलकर उम्र 24 साल निवासी गोकुल नगर, संतोषी नगर टिकरापारा। 02. राहुल साहू पिता खुमान साहू उम्र 20 साल निवासी भाठागांव, लोहार चौक रायपुर। 03. सेवक राम साहू उर्फ ढोल पिता चंद्रहास साहू उम्र 17 साल निवासी साहू आटो सेंटर के पीछे छ.ग. नगर थाना टिकरापारा रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की कुल 20 नग दोपहिया वाहन तथा 01 नग आटो जुमला कीमती 5,50,000/- रूपये (पांच लाख पचास हजार) जप्त किया गया। चोरी की 08 नग दोपहिया वाहनों में आरोपियों के विरूद्ध थाना कोतवाली, गोलबाजार, गुढ़ियारी, आमानाका, सरस्वती नगर, सिविल लाईन, न्यू राजेन्द्र नगर, खमतराई एवं तेलीबांधा में धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है तथा आरोपियों से जप्त चोरी की शेष 12 नग दोपहिया वाहनों एवं 01 नग आटो में आरोपियों के विरूद्ध पृथक से थाना कोतवाली में धारा 41(1$4) जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।

(23.) बैंक खाता में दस्तावेज अपडेट करने के नाम पर देश भर में लाखों रूपये की ठगी करने वाले जयपुर (राजस्थान) का अंतर्राज्यीय ठग गिरोह – थाना न्यू राजेन्द्र नगर के अपराध क्रमांक 139/22 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी टुकराम खुंटे निवासी न्यू राजेन्द्र नगर के मोबाईल फोन पर बैंक खाता में पैन कार्ड डिटेल अपडेट कराने तथा नही करने पर नेट बैंकिंग सुविधा बंद होने का मैसेज भेजते हुये, मैसेज में दिये हुये लिंक के माध्यम से पैन कार्ड अपडेट करने की बात करते हुये स्वयं को बैंककर्मी बताकर प्रार्थी के अलग-अलग बैंक खातों से 04 किस्तो में कुल 8,78,999/- रूपए आहरण कर ठगी किया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी 01. विनोद कुमार दुबे पिता हौसला प्रसाद दुबे उम्र 27 साल निवासी महेश्वरी वाटिका करणी पैलेसरोड,वैशाली नगर जयपुर राजस्थान। 02. नरेन्द्र कुमार कुमावत पिता लालचंद कुमावत उम्र 25 साल निवासी ग्राम रोजड़ी फुलेरा जयपुर राजस्थान। 03. दिनेश चलावरिया पिता शिवजी राम उम्र 24 साल निवासी नेवता, सांगानेर जयपुर राजस्थान को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा ठगी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 03 नग एटीएम कार्ड जप्त करने के साथ ही आरोपियां के बैंक खातो में जमा ठगी की रकम 3,99,000/- रूपये होल्ड कराया जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(24.) क्रेडिट कार्ड के नाम पर देश भर में लाखों रूपये की ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग गिरोह – थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 224/22 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में मोबाईल नम्बर 8112986505 के धारक ने प्रार्थी विज्ञान कुमार जैन के मोबाईल नम्बर में फोन कर क्रेडिट कार्ड बंद करवाने के नाम पर प्रार्थी के क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड से 1,89,000/-रूपये प्राप्त कर ठगी किया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम को अज्ञात आरोपी की पतासाजी के दौरान आरोपियों द्वारा दिल्ली के तिलकनगर में फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जाना ज्ञात होने पर टीम के सदस्यों द्वारा दिल्ली रवाना होकर दिल्ली में लगातार कैम्प करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी 01. चेतन यादव पिता दुष्यंत यादव उम्र 29 साल निवासी गाजी, थाना सिकन्दराबाद जिला बुलंदशहर उ.प्र.। 02. आलोक कुमार यादव उर्फ सचिन यादव पिता नेपाल सिंह यादव उम्र 26 साल निवासी ग्राम रथिपुरसिया थाना जंवा जिला अलीगढ़ (म.प्र.)। 03. हिमांशु शुक्ला पिता अवधेश शुक्ला उम्र 21 साल ग्राम तुरकीपुर थाना औरेया, जिला औरेया (उ.प्र.) हाल पता- महिपालपुर, दिल्ली। 04. दिलप्रीत सिंह पिता स्व. जरनैल सिंह उम्र 30 साल निवासी संतगढ़ तिलकनगर म.नं. डब्ल्यू जैड 74 ए थाना तिलकनगर दिल्ली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दर्जनों एटीएम कार्ड एंव बैंक खातों के एटीएम एवं चेक पास बुक, विभिन्न कंपनीयों के 07 नग मोबाईल फोन एवं नगदी रकम 5000/-रू जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त आरोपियों द्वारा उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के भी लोगों के साथ ठगी करना पाया गया है।

(25.) यातायात पुलिस के नाम पर देश भर में फर्जी ई-चालान भेजकर ठगी करने वाला अंतर्राज्यीय ठग गिरोह – थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 281/22 धारा 419, 420, 170, 34 भादवि. के प्रकरण में दिनांक 23.01.2022 को प्रार्थी हितेश कुमार साहू के मोबाईल फोन पर अज्ञात आरोपियों द्वारा यातायात पुलिस रायपुर के नाम से फर्जी ई-चालान भेजा गया था। प्रार्थी द्वारा चालान नहीं पटाने पर मोबाईल नम्बर 8745087152 तथा 8874635467 के धारक एक महिला द्वारा प्रार्थी को फोन कर स्वयं को सी.जे.एम. कोर्ट बिलासपुर का होना बताते हुए प्रार्थी के मोबाईल फोन पर फर्जी क्यू.आर. कोड एवं ई-चालान भेजकर प्रार्थी से 500/- रूपये प्राप्त कर ठगी किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना पुरानी बस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के दौरान आरोपियों द्वारा दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर संचालित किया जाना ज्ञात होने पर टीम के सदस्यों द्वारा दिल्ली रवाना होकर दिल्ली में लगातार कैम्प करते हुए प्रकरण में संलिप्त आरोपी 01. विभांशु गर्ग उर्फ गौरव पिता सतीश चंद गर्ग उम्र 36 साल निवासी 485 कंबल वाला बाग नई मंडी मुजफ्फर नगर (उ.प्र.) अस्थाई सी/126 फेस 01 मयूर विहार । 02. सुमित कुमार ठाकुर पिता दिनेश ठाकुर उम्र 25 साल निवासी ग्राम धकजारी थाना रूनिशादपुर जिला सीतामढ़ी (बिहार)। 03. नेहा शर्मा उर्फ तनिशा पिता सुरेन्द्र शर्मा उम्र 20 साल निवासी हरि नगर विक्रांत एन्क्लेव के सामने थाना मायापुरी जिला वेस्ट दिल्ली। 04. रानी उर्फ कोमल पिता दिनेश हरिजन उम्र 21 साल निवासी मायापुरी फेस-01 इंडस्ट्रियल एरिया म.नं. 18/10 थाना मायापुरी जिला वेस्ट दिल्ली। 05.सत्या उर्फ शमिता पिता योगेन्द्र राम हरिजन उम्र 20 साल निवासी हरिनाथ अग्रवाल स्वीट्स के पास थाना मायापुरी। 06. जन्नत अंसारी उर्फ काव्या पिता मोह. अजीज उम्र 25 साल निवासी निवासी जहांगीरपुरी सी-ब्लॉक 844, 845 थाना आदर्शनगर न्यू दिल्ली को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 25 नग कम्प्यूटर, 35 नग मोबाईल फोन, दर्जनों फर्जी सिम, डॉयलर मशीन, पेन ड्राईव, 02 नग लैपटॉप एवं फर्जी दस्तावेज जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त आरोपियों द्वारा उड़ीसा, हिमांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार सहित अन्य राज्यों के भी लोगों के साथ ठगी करना पाया गया है।

(26.) अमेजन ई-व्हाउचर के नाम से लाखों रूपये की ठगी करने वाला तमिलनाडू का अंतर्राज्यीय ठग – थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 240/22 धारा 420 भादवि. के प्रकरण में मोबाईल नम्बर 9392313213 के धारक अज्ञात आरोपी ने प्रार्थी के कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का व्हॉट्सएप में डी.पी. लगाकर प्रार्थी को व्हॉट्सप से मैसेज कर बिजनेस टास्क पूर्ण करने के नाम पर झांसे में लेते हुए प्रार्थी से अलग-अलग किश्तों में 5,50,000/- रूपये के अमेजन ई-व्हाउचर्स पर खर्च कराकर ठगी किया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना पण्डरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी तालिम मोहम्मद अरसाथ अब्दुल राशीद पिता अब्दुल राशीद उम्र 26 वर्ष साकिन- 5/1220 रज्जाक कालोनी जिला तन्जाबुर तामिलनाडू को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग वन प्लस कम्पनी का मोबाईल फोन, 01 नग एच.पी. कम्पनी का लैपटॉप एवं 01 नग एम.आई. कम्पनी का राउटर जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(27.) नारकोटिक्स एक्ट (ड्रग्स) – थाना खम्हारडीह के अपराध क्रमांक 234/22 धारा 22बी नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में थाना खम्हारडीह क्षेत्रांतर्गत बी.टी.आई. ग्राऊण्ड पास कुछ व्यक्ति कार में अपने पास ड्रग्स रखें है तथा बिक्री करने की फिराक में है की मुखबीर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना खम्हारडीह की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी 01. आकाश भारद्वाज पिता ब्रम्हप्रकाश भारद्वाज उम्र 27 साल निवासी दिल्ली हाल पता- सेंट जोसेफ स्कूल के आगे थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर। 02. गौरव सहगल पिता राजकुमार सहगल उम्र 22 साल निवासी उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली प्रेमनगर गली नं. 22 थाना उत्तम नगर दिल्ली। 03. सौरभ अग्रवाल पिता सजन अग्रवाल उम्र 30 साल निवासी ओम शांति विहार कॉलोनी रायगढ़ थाना कोतरा रोड रायगढ़ हाल पता – द्रोणाचार्य स्कूल के सामने पवन विहान कॉलोनी राजेन्द्र नगर रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से कुल 10 ग्राम ड्रग्स कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये एवं घटना में प्रयुक्त मारूती सियाज़ कार क्रमांक सीजी/04/एल जेड/1100 कीमती लगभग 5,00,000/- जुमला कीमती 6,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना खम्हारडीह में अग्रिम कार्यवाही किया गया।

(28.) करोड़ो रूपये की ठगी – थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 163/22 धारा 420, 120बी भादवि. के प्रकरण में आरोपी स्वपनिल मित्तल एवं सुरेश कुमार मित्तल द्वारा प्रार्थी राजेश अग्रवाल के फर्म से कुल 520 मीट्रिक टन सरिया कीमती 3,70,00,000/- रूपये क्रय कर उक्त सामग्री का भुगतान न करते हुए प्रार्थी के साथ ठगी किया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना आजाद चौक पुलिस की संयुक्त टीम आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में आरोपी स्वप्निल मित्तल पिता सुरेश कुमार मित्तल उम्र 35 साल निवासी म.नं. डी-6, अग्रोहा कॉलोनी, रायपुरा, थाना डी.डी.नगर रायपुर एवं सुरेश कुमार मित्तल पिता स्व. प्रहलाद चंद मित्तल उम्र 65 साल निवासी म.नं. डी-6, अग्रोहा कॉलोनी, रायपुरा, थाना डी.डी.नगर रायपुर को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन व 01 नग स्विफ्ट कार जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(29.) पूजा पाठ कराने तथा नगदी रकम एवं सोने के जेवरातों को दोगुना करने का झांसा देकर देश भर में करोड़ों रूपये की ठगी – थाना पुरानी बस्ती के अपराध क्रमांक 416/22 धारा 420, 120बी भादवि. के प्रकरण में आरोपियों ने प्रार्थिया श्रीमती रेखा साहू तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों को पूजा पाठ कर नगदी रकम तथा सोने के जेवरातों को दोगुना करने का झांसा देकर प्रार्थीया तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कुल 75,00,000/- रूपये का ठगी कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना पुरानीबस्ती पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी सुषमा प्रभाकर पाटिल पति प्रभाकर पाटिल उम्र 48 साल निवासी शिव शक्ति नगर थाना जामनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र एवं अशोक नाथूलाल भोलावत उर्फ बाबा पिता नाथूलाल भोलावत उम्र 54 वर्ष निवासी 17/383 गुजरात हाऊसिंग बोर्ड बॉम्बे मार्केट थाना वराछ रोड जिला सूरत गुजरात को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से ठगी की नगदी रकम 13,50,000/- रूपये, 48 ग्राम सोने के जेवरात एवं ठगी के रकम से कसड़ोल जिला बलौदा बाजार में 9,25,000/- रूपये कीमत की क्रय की गई भूमि जुमला कीमती लगभग 26,00,000/- रूपये जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
इसके अलावा आरोपियों द्वारा लोगों को अपने झांसे में लेकर भूत प्रेत का डर बताकर पूजा पाठ कर नगदी रकम तथा सोने के जेवरातों को दोगुना करने का प्रलोभन देकर हिमांचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सहित देश भर में घुम-घुम कर लगभग दो दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाते हुए करोड़ों रूपयों की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया है।

(30.) 32 नग दोपहिया वाहन चोरी का खुलासा – रायपुर शहर में हो रही मोटर सायकल चोरी की घटनाओं के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी एवं प्रभारी एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट श्री गिरीश तिवारी को वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं आरोपियों को पकड़ने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट की एक विशेष टीम का गठन कर वाहन चोरी के अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर पकड़ने हेतु ट्रैप पार्टी लगाया गया था। इसी क्रम में विशेष टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर आरोपी 01. शंकर पनका उर्फ शंकर देवदास पिता स्व.लखन लाल देवदास उम्र 48 वर्ष निवासी सतबहनिया मंदिर के पास श्रीराम चौक थाना टिकरापारा रायपुर। 02. ऋषभ उर्फ सोनू कुमार मानवटकर पिता राजेश मानवटकर उम्र 20 वर्ष निवासी बड़ा अशोक नगर बाजारपारा रायपुर थाना गुढ़ियारी जिला रायपुर। 03 सत्येन्द्र पाण्डे पिता सूर्यनारायण पाण्डे 25 वर्ष निवासी कुकुरबेड़ा थाना आमानाका रायपुर। 04. प्रियांशु यादव पिता शैलेन्द्र यादव उम्र 17 साल निवासी गुरू घासीदास नगर गुढ़ियारी रायपुर। 05. सूरज सोनी पिता मंटू सोनी उम्र 14 साल निवासी बाजार चौक सरोरा उरला। 06. निखिल सोनवानी पिता जागीर देवार उम्र 15 साल निवासी आमानाका रायपुर को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से चोरी की कुल 32 नग दोपहिया वाहन जुमला कीमती लगभग 15,00,000 रूपये जप्त किया गया। चोरी की 03 नग दोपहिया वाहनों में आरोपियों के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 540/21, थाना खम्हारडीह में अपराध क्रमांक 249/22 एवं थाना मौदहापारा में अपराध क्रमांक 150/21 धारा 379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध है तथा चोरी की शेष 29 नग दोपहिया वाहनों में आरोपियों के विरूद्ध थाना टिकरापारा में पृथक से धारा 41(1$4)जा.फौ./379 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।

(31.) चोरी की आधा दर्जन घटनाओं को अंजाम देने वाला धार मध्यप्रदेश का अंतर्राज्यीय गिरोह- थाना विधानसभा के अपराध क्रमांक 445/22 धारा 457, 380, 411, 34 भादवि. के प्रकरण में थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत स्थित एन.एच.गोयल विद्यालय के आवासीय परिसर में प्रवेश कर आधा दर्जन से अधिक मकानों एवं मंदिर के ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश चोरी कर फरार हो गये थे। इसी प्रकार थाना तेलीबांधा के अपराध क्रमांक 671/22 धारा 457 भादवि. के प्रकरण में अज्ञात अरोपियों द्वारा प्रार्थी रजनीश पाटनी के थाना तेलीबांधा क्षेत्र के लाभाण्डी स्थित रोमेस्क्यू विला म.नं. बी-07 में चोरी की नियत से मकान में लगे ताला को तोड़कर अंदर प्रवेश कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना विधानसभा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटनाओं के संबंध में प्रार्थियों से विस्तृत पूछताछ कर घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन कर आरोपियों को चिन्हांकित करते हुए प्रकरण में धार मध्यप्रदेश के अंतर्राज्यीय आरोपी 01. सुरमन मसानिया उर्फ सुमल पिता करमू मसानिया उम्र 19 साल निवासी गुरड़ीया मसानियाफलिया थाना टाण्डा जिला धार मध्य प्रदेश। 02. विलाम सिंह अलावा पिता रेव सिंह अलावा उम्र 33 साल निवासी गदरावत मोहल्ला नरवली थाना टाण्डा जिला धार मध्य प्रदेश। 03. नाहर सिंह मावी पित सूर सिंह मावी उम्र 20 साल निवासी ग्राम उकाला मावड़ाफलिया थाना टाण्डा जिला धार मध्य प्रदेश। 04. गौरव जैन पिता गजेन्द्र जैन उम्र 27 साल निवासी म.नं. 202 संखेश्वर सिटी स्प्रिंग आरडीसी थाना वाणगंगा इंदौर (म.प्र.) स्थायी पता-ग्राम बोरी ईमली बाजार थाना बोरी जिला अलीराजपुर (म.प्र.) को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से कब्जे से चोरी के सोने का 01 नग कंगन, सोने का चैन तथा सोने की अंगूठी कीमती लगभग 2,00,000/- रूपये तथा घटनाओं में प्रयुक्त आरी, हथौड़ा एवं लोहे का रॉड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(32.) उठाईगिरी/चोरी करने वाला आंध्रप्रदेश (नेल्लोर) का अंतर्राज्यीय गिरोह – थाना सिविल लाईन के अपराध क्रमांक 708/22 धारा 379 भादवि. एवं थाना तिल्दा नेवरा के अपराध क्रमांक 575/22 धारा 379 भादवि. के प्रकरणों में अज्ञात आरोपियान रोड में नोट रख कर प्रार्थियों को आपका नोट रोड में गिरा है कहकर झांसे में लेते हुए उनके दोपहिया वाहनों में रखे बैग जिसमें नगदी रकम एवं चेकबुक थे को चोरी कर फरार हो गये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना सिविल लाईन पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा तरीका वारदात के आधार पर उठाईगिरी/चोरी करने वाला आंध्रप्रदेश नेल्लोर के अंतर्राज्यीय गिरोह को फोकस कर कार्य करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी गोडेती सलमान पिता रामुलु उम्र 50 वर्ष सा ग्राम कपराल टिप्पा थाना बितरागुन्टा जिला नेल्लोर राज्य आन्ध्र प्रदेश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी/उठाईगिरी की नगदी 3,50,000/- रू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

(33.) नौकरी दिलाने का झांसा देकर देश भर में लाखों रूपये की ठगी करने वाला दिल्ली अंतर्राज्यीय ठग गिरोह – थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 303/22 धारा 420, 34 भादवि. के प्रकरण में प्रार्थिया तिरिथ बाई भारद्वाज को दिनांक 10.07.22 से 15.07.2022 के मध्य मोबाईल फोन नं. 8979488034 के धारक श्रुति शर्मा एवं मोबाईल नं. 9760835263 के धारक काव्या वर्मा के द्वारा इंडिगो एयरलाईन्स में जॉब दिलाने का झांसा देकर अलग-अलग किश्तों में 46,600/- रूपये प्राप्त कर प्रार्थिया के साथ ठगी किये थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट तथा थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करते हुए प्रकरण में अंतर्राज्यीय आरोपी 01.रोहन टाक पिता महेश चंद टाक उम्र 23 साल निवासी गली नं. 02 मण्डावली फाजलपुर थाना मधुविहार दिल्ली। 02 अर्जुन टाक पिता स्व. मुकेश कुमार टांक उम्र 34 साल निवासी सी-238 चंद्राविहार बडावली थाना मधुविहार दिल्ली। 03. सत्येन्द्र तिवारी पिता रामनिवास तिवारी उम्र 24 साल निवासी ज्वालापुरी कैब नं. 04-ए-92 थाना पश्चिम विहार दिल्ली। 04.सन्नी डेडा पिता हरबीर सिंह उम्र 26 साल निवासी म.नं. 56 विलेज कोण्डली थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली। 05. विकास शुक्ला पिता रामकुमार शुक्ला उम्र 27 साल निवासी एम-29 ए-2 दिलशाद गार्डन थाना सीमापुरी दिल्ली को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से घटना में संबंधित 12 नग मोबाईल फोन, अलग-अलग बैंक खातों के 08 नग ए.टी.एम. कार्ड एवं अलग-अलग कम्पनियों के 08 नग सिम कार्ड जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई।
आरोपियों ने दिल्ली के शशि नगर स्थित अपार्टमेंट में एक मकान किराये से लेकर मोबाईल फोन के माध्यम से देश भर में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग लोगों को नौकरी दिलवाने का झांसा देते हुए अपना शिकार बनाकर लाखों रूपये की ठगी किये है।

(34.) नारकोटिक्स एक्ट (एम.डी. ड्रग्स) – थाना पण्डरी के अपराध क्रमांक 575/22 धारा 21ए नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरण में थाना पण्डरी क्षेत्रांतर्गत अम्बुजा मॉल पास कुछ व्यक्ति लग्जरी चार पहिया वाहन में अपने पास एम.डी ड्रग्स रखें है तथा बिक्री करने की फिराक में ग्राहक की तलाश कर रहै है, कि मुखबीर की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एवं सायबर यूनिट एवं थाना पण्डरी की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी 01. प्रखर मारवा पिता समित मारवा उम्र 26 साल निवासी ब्लॉक ए फ्लैट नं. 102 तेंदुआ अपार्टमेंट दलदल सिवनी थाना पण्डरी रायपुर। 02. अभय कुमार मिर्चे पिता कन्हैया लाल मिर्चे उम्र 19 साल निवासी गली नं. 02 तेलीबांधा। 03. मोह. आवेश पिता मोह. असलम उम्र 22 साल निवासी फव्वारा चौक के पास बैरन बाजार। 04. प्रिया स्वर्णकार पिता शत्रुघन स्वर्णकार उम्र 27 साल निवासी ए-24 मारूती रेसीडेन्सी अमलीडीह। 05. नेहा भगत पिता धनी राम भगत उम्र 24 साल निवासी म.नं. 124 व्ही.आई. पी स्टेट शंकर नगर थाना खम्हारडीह रायपुर स्थाई पता सीतापुर सरगुजा को गिरफ्तार कर आरोपियों के कब्जे से कुल 06.9 ग्राम ड्रग्स कीमती लगभग 90,000/- रूपये एवं एम.डी. ड्रग्स तस्करी में प्रयुक्त एम.जी. ग्लोस्टर क्रमांक सी जी 04 एन एम 1234 एवं एक्टिवा क्रमांक सी जी 04 एन जे 6828 कीमती लगभग 20,00,000/- जुमला कीमती लगभग 20,90,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना पंडरी में कार्यवाही किया गया।

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