उत्तर प्रदेश/नवप्रदेश। Court Orders : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्री संजय निषाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 10 अगस्त तक संजय निषाद को गिरफ्तार करके पेश करने का आदेश दिया है।
बता दें कि इस आदेश के अनुपालन के जिम्मेदारी शाहपुर पुलिस (Court Orders) को दी गई है। सीजेएम जगन्नाथ ने मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है।
बता दें कि जिस मामले में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को गिरफ्तार करने आदेश दिया गया है वो 7 साल का पहले है। जान लें कि 7 जून, 2015 को सरकारी नौकरी में निषादों को 5 फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर सहजनवा थाना इलाके के कसरवल में आंदोलन चल रहा था। रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारी बैठे थे। इस बीच, विवाद बढ़ा और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। इस दौरान एक शख्स की मौत हो गई थी।
हिंसा में 24 पुलिसकर्मी हुए थे घायल
फिर आरोप लगा कि शख्स की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। इससे आंदोलन उग्र हुआ और आंदोलनकारी पुलिस से भिड़ गए। आंदोलनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों को आग लगा दी थी। इस हिंसा में 24 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे।
इसके बाद तत्कालीन सहजनवा थाना अध्यक्ष श्यामलाल ने निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद समेत कई लोगों के खिलाफ बलवा, तोड़फोड़, आगजनी और अन्य संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में संजय निषाद की पार्टी बीजेपी की सहयोगी (Court Orders) है। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले दोनों दल साथ आए थे। संजय निषाद का एक बेटा सांसद तो दूसरा विधायक है। इसके अलावा संजय निषाद खुद विधान परिषद के सदस्य हैं।