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Corona मृतकों के अंतिम संस्कार का विरोध किया तो 3 साल तक जेल, अध्योदश जारी

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कोरोना से देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमितों की संख्या

चेन्नई /नवप्रदेश। कोरोना (corona) वायरस के संक्रमण के कारण मरने वालों (dead) का गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार (last rite) करने का विरोध (oppose) करने वाले लोगों को एक से तीन वर्ष तक की कैद की सजा (imprisonment) देने और उन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। तमिलनाडु सरकार ने ये व्यवस्था दी है। तमिलनाडु ने रविवार को इस संबंध का एक अध्यादेश जारी किया है।

1919 के कानून केे तहत माना जाएगा दोषी

यहां जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार ने इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश के मुताबिक कोरोना (corona) से मरने वालों के गरिमापूर्ण दफन / दाह संस्कार (last rite) का विरोध (oppose) करने वाले अथवा इस तरह के प्रयास करने वाले लोगों को तमिलनाडु जन स्वास्थ्य कानून 1939 के तहत अपराधी माना जायेगा और उन्हें एक से तीन वर्ष की कैद की सजा (imprisonment) दी जायेगी। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया जायेगा।

देश में अब तक 27 हजार से ज्यादा संक्रमित

बता दें कि देश में कोरोना (corona) का संक्रमण देश में लगातार अपने पांव पसार रहा है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 27 हजार के पार हो गई है। जबकि इस महामारी से 826 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं हालांकि इस सबके बीच एक अच्छी बात यह रही है कि देश में अब तक संक्रमित लोगों में 5 हजार 900 से ज्यादा स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर इस महामारी से सबसे ज्यादा अमेरिका में मौतें हुई हैं। इस महामारी से अमेरिका में 51 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं।

(छाया प्रतीकात्मक)

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